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संविदा पर तैनात हॉस्पिटल, हेल्थ मैनेजरों को आर्थिक लाभ देने का निर्देश

भागलपुर में, राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत ने सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि हॉस्पिटल मैनेजर, हेल्थ मैनेजर और लेखापालों को आर्थिक लाभ दिए जाएं।...

Newswrap हिन्दुस्तान, भागलपुरSat, 19 Oct 2024 02:30 AM
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भागलपुर, वरीय संवाददाता जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल समेत सूबे के सभी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रोगी कल्याण समिति के तहत कार्यरत हॉस्पिटल मैनेजर, हेल्थ मैनेजर व लेखापाल को आर्थिक लाभ समेत अन्य प्रकार के लाभ देने का निर्देश जारी हुआ है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत ने सूबे के सभी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अधीक्षक को जारी अपने निर्देश में कहा है कि अस्पतालों में कार्यरत हॉस्पिटल मैनेजर, स्वास्थ्य प्रबंधक व लेखापालों को एनएचएम कर्मियों को दी जाने वाली सुविधाएं जैसे कि पांच प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि, लायल्टी बोनस, मानदेय पुनरीक्षण, इपीएफ कटौती, स्वास्थ्य विभाग व 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद 65 साल की उम्र तक अवधि विस्तार का लाभ दिया जा सकता है।

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