Hindi Newsबिहार न्यूज़भागलपुरCrackdown on Illegal Fireworks Manufacturing in Bhagalpur Ahead of Festivals

घनी आबादी क्षेत्र में नहीं होगी पटाखों की बिक्री : डीएम

रिहायशी इलाकों में पटाखों का स्टॉक भी नहीं कर सकेंगे डीएम, एएसपी व नवगछिया एसपी

Newswrap हिन्दुस्तान, भागलपुरThu, 24 Oct 2024 01:54 AM
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भागलपुर, वरीय संवाददाता। डीएम ने जिला में अवैध पटाखा के निर्माण और व्यापार में संलिप्त इकाइयों और व्यक्तियों की पहचान करने और आगामी त्योहारों के अवसर पर विस्फोटक, बम और अवैध पटाखा निर्माण पर कारगर रोक लगाने का निर्देश मातहतों को दिया है। इसको लेकर भागलपुर के एसएसपी और नवगछिया के एसपी के संयुक्त हस्ताक्षर के बाद डीएम ने संयुक्तादेश जारी किया है। उन्होंने कहा, पटाखों का निर्माण, भंडारण और बिक्री केंद्र कभी भी घनी आबादी वाले इलाके या आवासीय मकानों में नहीं हों। पटाखों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थों की उपलब्धता के स्रोतों का पता लगाकर रोक लगाने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई प्रारंभ करें। घटना के बाद स्पॉट पर बम निरोधक दस्ता, विधि विज्ञान प्रयोगशाला और स्वान दस्ता को आने के लिए सूचित करें। साक्ष्यों को संकलित किया जाए। डीएम ने विशेष शाखा के अपर पुलिस महानिदेशक के निर्देश का हवाला देकर सभी संबंधित पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है।

लाइसेंसधारकों की बिक्री पंजी की जांच सक्षम प्राधिकार करेंगे

संयुक्तादेश में कहा गया कि हाल के दिनों में भागलपुर में हबीबपुर थाना क्षेत्र में विस्फोट होने से कई बच्चे जख्मी हुए थे। ऐसी घटना अवैध रूप से पटाखा निर्माण, भंडारण, बिक्री एवं अनुज्ञप्तिधारी पटाखा विक्रेताओं या निर्माणकर्ताओं द्वारा मानकों का सही ढंग से अनुपालन नहीं किए जाने के कारण होती है। इसलिए जिला में अल्प अवधि में विशेष अभियान चलाकर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत वांछितों की गिरफ्तारी कराएं। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में जमानत पर छूटे अभियुक्तों की लगातार निगरानी करें। जिन्हें पटाखा भंडारण व खरीद-बिक्री की अनुज्ञप्ति दी गई है। उनके प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करें। स्टॉक और बिक्री पंजी का सक्षम प्राधिकार द्वारा सत्यापन कराएं।

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