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रजिस्ट्रेशन के बाद ही 14 साल का टैक्स जमा कर सकेंगे वाहन मालिक

भागलपुर समेत पूरे राज्य में बीएच सीरीज वाले वाहन मालिकों को अब दो साल की बजाय 14 साल का एकमुश्त रोड टैक्स जमा करना होगा। सरकार के आदेश के बाद जिले में आठ वाहन मालिकों ने इस माह 14 साल का टैक्स जमा...

Newswrap हिन्दुस्तान, भागलपुरSat, 24 Aug 2024 01:19 AM
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भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। भागलपुर समेत पूरे राज्य में बीएच सीरीज वाले वाहनों की खरीदारी के समय दो साल की बजाय 14 साल तक के रोड टैक्स का एकमुश्त भुगतान करने को लेकर सरकार के निर्देश के बाद जिला परिवहन विभाग ने बीएच सीरीज वाले वाहन मालिक को नोटिस किया था। इसको लेकर इस माह बीएच सीरीज के वाहन मालिकों में से आठ ने 14 साल का एकमुश्त राशि जमा किया है। इन गाड़ियों की संख्या 48 है। अब ऐसे वाहनों का परिवहन विभाग में तभी रजिस्ट्रेशन होगा तब वाहन मालिक 14 साल का टैक्स एक बार में जमा कर देंगे। अभी तक ऐसे सीरीज वाले वाहन की खरीदारी के समय दो साल का टैक्स ही जमा करना पड़ता था। लेकिन सरकार के निर्देश के बाद अब एक बार में एकमुश्त 14 साल का टैक्स जमा करना पड़ रहा है। जुलाई में सरकार ने यह आदेश जारी किया था।

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