फर्जी सीटीईटी प्रमाणपत्र पर नियोजित शिक्षक को करें बर्खास्त
बिहार के बेगूसराय में एक शिक्षक प्रमोद यादव का नियोजन फर्जी सीटीईटी प्रमाणपत्र के कारण रद्द कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने 13 नवंबर को पंचायत सचिव को निर्देश दिया कि प्रमोद यादव की सेवाएं समाप्त कर...
मंझौल,एक संवाददाता। डीपीओ स्थापना शिक्षा विभाग बेगूसराय ने 13 नवंबर को पंचायत सचिव सह सदस्य पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई ग्राम पंचायत राज पबड़ा को पत्र भेजकर फर्जी सीटीईटी प्रमाणपत्र पर नियोजित शिक्षक चेरियाबरियारपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय मोची टोला पबड़ा में नियोजित शिक्षक प्रमोद यादव का नियोजन विधिवत ढ़ंग से रद्द कर उनकी सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार नियोजित पंचायत शिक्षक के लिए सीटीइटी परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है लेकिन जांच में प्रमोद यादव का सीटीईटी प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया। कार्यक्रम अधिकारी ने ज्ञापांक 4770 दिनांक 13 नवम्बर 24 के अपने आदेश के आलोक में नियोजन इकाई सह पंचायत सचिव पबड़ा को निर्देश दिया है कि प्रमोद कुमार यादव का नियोजन रद्द कर सेवा समाप्त करते हुए सूचित करें। यह कार्रवाई शिक्षा विभाग की ओर से फर्जी प्रमाणपत्रों के खिलाफ की गई महत्वपूर्ण कार्रवाई है। स्कूल के प्रधान को उक्त शिक्षक की उपस्थिति दर्ज नहीं कराने तथा कोई भी शिक्षण कार्य नहीं कराने का भी निर्देश दिया गया है। पंचायत सचिव पबड़ा सुरेंद्र कुमार ने बताया कि 14 नवंबर को उन्हें डीपीओ का पत्र प्राप्त हो गया है। नियोजन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जानकारी दे दी गई है। नियोजन समिति के अध्यक्ष मुखिया के बाहर रहने के कारण सोमवार को इस संबंध में आवश्यक बैठक रखी गई है। पत्र की प्रतिलिपि संबंधित स्कूल के प्रधान, चेरियाबरियारपुर बीडीओ, बीईओ, प्रखंड पंचायती राज अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, डीएम तथा आयुक्त के सचिव सह क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक मुंगेर प्रमंडल मुंगेर को भेजी गई है।
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