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अविश्वास प्रस्ताव के वोटों की दोबारा होगी गिनती

बेतिया | कार्यालय संवाददाता बेतिया नगर परिषद् की तत्कालीन सभापति गरिमा देवी सिकारिया को...

Newswrap हिन्दुस्तान, बगहाMon, 1 March 2021 11:21 PM
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बेतिया | कार्यालय संवाददाता

बेतिया नगर परिषद् की तत्कालीन सभापति गरिमा देवी सिकारिया को अविश्वास प्रस्ताव से हटाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। तत्कालीन सभापति गरिमा देवी सिकारिया के द्वारा पटना उच्च न्यायालय में दायर सीडब्लू जेसी में न्यायालय ने अविश्वास प्रस्ताव में पड़े वोटों की रीकाउंटिंग के आदेश जारी किये हैं।

न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय ने गरिमा देवी सिकारिया द्वारा दायर इस केस में प्रतिवादियों के पक्ष की सुनवाई के बाद आदेश जारी किया है। उच्च न्यायालय में इस केस के प्रतिवादी संजय सिंह एवं अन्य की ओर से पेश वकील ने कहा कि पहले से डाले गए वोटों के दोबारा मिलान पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। न्यायालय ने आदेश में कहा है कि 10 मार्च 2021 को या उससे पहले पश्चिम चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट स्वयं या किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर वोटों का मिलान दोबारा सुनिश्चित कराएंगे। यह प्रक्रिया वाद के सभी पार्षदों की उपस्थिति में सुनिश्चित की जाएगी। वोटों की दुबारा गिनती के पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट परिणाम की घोषणा करेंगे, जो पक्षकारों को मान्य होगा।

विदित हो कि गरिमा देवी सिकारिया पर 28 दिसम्बर 2020 को अविस्वास प्रस्ताव लगाया गया था। जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। गरिमा देवी सिकारिया ने उस वक्त आरोप लगाया था कि वोटों की गिनती में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। जिसको लेकर उन्होंने उच्च न्यायालय में वाद दायर किया। वाद में बिहार के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, पश्चिम चम्पारण के जिलाधिकारी, नप के उप सभापति व पार्षदों समेत 42 लोगों को प्रतिवादी बनाया था।

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