बीपीएससी से बहाल बाहर के शिक्षकों के प्रमाण-पत्र की होगी जांच
बेतिया में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त बाहरी शिक्षकों के सीटीईटी और एसटीटीईटी प्रमाणपत्रों की जांच होगी। शिक्षा विभाग ने जिलों के सभी विद्यालय प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे शिक्षकों के...
बेतिया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टायर 1 व 2 में बहाल बिहार के बाहर के शिक्षकों के सीटेट व एस्टेट प्रमाण- पत्रों की जांच होगी। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है। जिसमें बिहार के बाहर के अध्यापकों के सीटीईटी व एसटीईटी उत्तीर्णता की नए सिरे से जांच की बात कही गई है। विभागीय आदेश के आलोक में जिला शिक्षा कार्यालय ने जिले के सभी प्रखंड प्राथमिक,मध्य,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानों को उनके विद्यालय में बीपीएससी से नियुक्त राज्य के बाहर के शिक्षकों के सीटीईटी व एसटीईटी प्रमाण पत्रों की जांच अपने स्तर से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसमें वैसे अध्यापक जिन्हें सीटीईटी में 90 व एसटीईटी में 75 से कम अंक हैं ऐसे विद्यालय अध्यापकों को सेवा मुक्त किया जाएगा। इसके तहत राज्य के बाहर के वर्ग 1 से 5 व वर्ग 6 से 8 के वैसे अध्यापक जिन्हें सीटीईटी में 90 से कम अंक प्राप्त है। साथ ही राज्य के बाहर के वर्ग 9 व 10 तथा 11 व 12 के लिए नियुक्त अध्यापक जिन्हें एसटीईटी में 50 प्रतिशत या 75 से कम अंक प्राप्त है। ऐसे अध्यापक हटाये जायेंगे। डीपीएम उदय कुमार ने बताया कि विभागीय निर्देश के बाद जिले के सभी विद्यालय प्रधानों को संबंधित अध्यापकों की सूची के साथ प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, आवासीय प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति प्रखंड संसाधन केन्द्र में जमा कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस आदेश के बाद यदि विद्यालय प्रधान संबंधित अध्यापकों का प्रमाण-पत्र जमा नहीं कराते हैं और भविष्य में कोई भी विद्यालय अध्यापक जिनके सीटीईटी व एसटीईटी में उक्त निर्धारित अंक से कम अंक का मामला पाया जाता है। तब ऐसी स्थिति में संबंधित विद्यालय प्रधान दोषी माने जाएंगे।
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