शराब तस्करी के मामले में चार लोग दोषी करार
26 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा ख्या-278/23 में दोषी करार दिया गया। इन्हें आगामी 26 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। स्पेशल पीपी कुमारी योगेंद्र ना
शराब की तस्करी करने के मामले में औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में स्पेशल उत्पाद कोर्ट-2 नीतीश कुमार ने गुरुवार को चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया। मद्य निषेध वाद संख्या-278/23 में दोषी करार दिया गया। इन्हें आगामी 26 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। स्पेशल पीपी कुमारी योगेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि बिहार मद्य निषेध व उत्पाद संशोधन एक्ट की धारा 30 ए में चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है। दोषी करार दिए गए लोगों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भलुहारा गांव निवासी दिनेश कुमार, सुधीर कुमार, पप्पू कुमार और दीपक कुमार शामिल हैं। इनका बंध पत्र विखंडित कर इन्हें जेल भेज दिया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक मो. हैदर अली ने 5 अप्रैल 2023 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि गुप्त सूचना के आधार पर जांच के क्रम में चारों को अवैध शराब व्यापार और परिवहन करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। इनके पास से प्रतिबंधित शराब टनाका की 180 एमएल की 178 बोतल बरामद हुई। अदालत में दोषी करार देते हुए इन्हें बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है। ----------------------------------------------------------------------------------------------- आगजनी के चार आरोपितों को बरी किया औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि आगजनी की घटना के चार आरोपितों को गुरुवार को औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय से बरी कर दिया गया। एडीजे-10 सौरभ सिंह ने हसपुरा थाना कांड संख्या-18/11 में चार अभियुक्तों को बरी कर दिया। बरी किए गए अभियुक्तों में हसपुरा थाना क्षेत्र के कोईलवां गांव के रामाधार ठाकुर, नारायण ठाकुर, प्रमिला ठाकुर और कृष्णा ठाकुर शामिल हैं। अधिवक्ता कुणाल रंजन ने बताया कि हसपुरा थाना क्षेत्र के कोईलवां गांव निवासी वीरेंद्र ठाकुर ने 15 फरवरी 2010 को हसपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि वह रात में अपने घर में सो रहे थे तभी धुआं उठने लगा। वे घर से बाहर निकलने लगे तो दरवाजा बंद मिला। पड़ोस में रहने वाले संतोष चंद्रवंशी ने किवाड़ खोला तो उनकी जान बची। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पूर्व उक्त अभियुक्तों से उनका झगड़ा हुआ था। अभियुक्तों ने घर में आग लगाकर जान मारने की धमकी दी थी। अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने उक्त चारों को 13 साल पुराने वाद में बरी कर दिया है।
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