खाद्यान्न की कालेबाजारी मामले में पीडीएस दुकानदार पर एफआईआर
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी दुकानदार के विरुद्ध दर्ज कराई प्राथमिकी ता के खिलाफ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अमित कुमार सिंह ने दुकानदार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। को आवे
खाद्यान्न की कालेबाजारी को लेकर नवीनगर प्रखंड के चन्द्रगढ़ पंचायत के महसु गांव के पीडीएस दुकानदार दिलीप कुमार के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पीडीएश डीलर द्वारा बरती गई अनियमितता के खिलाफ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अमित कुमार सिंह ने दुकानदार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। को आवेदन दिया है। नवीनगर थाना में दिए गए आवेदन में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा है कि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा उक्त दुकान का लाइसेंस 30 मई को रद्द करते हुए पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता पैक्स चंद्रगढ़ के साथ संबद्ध कर दिया गया था। इस क्रम में दिलीप को 7701 किलो चावल तथा 1347 किलो गेहूं कुल 9055 किलो खाद्यान्न का हस्तांतरण पैक्स को करना था। 14 जून को दिलीप के द्वारा 5338 किलो खाद्यान्न का हस्तांतरण किया गया। शेष 3717 किलो खाद्यान्न का हस्तांतरण बार-बार निर्देश के बावजूद पैक्स को नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराने से स्पष्ट है कि शेष खाद्यान्न की कालाबाजारी कर दी गई है। ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जाए। इधर ग्रामीणों के द्वारा भी वरीय अधिकारियों को आवेदन देते हुए बताया है कि दिलीप कुमार सिंह के दुकान का लाइसेंस रद्द होने के बाद मई महीने का खाद्यान्न बहुतेरे उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया और उनसे अंगूठा लगवा लिया गया। उपभोक्ताओं ने भी खाद्यान्न की कालेबाजारी की बात कही है और जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।
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