अरविंद केजरीवाल को पटना कोर्ट से नहीं मिली राहत; समन पर रोक से इनकार, जानिए क्या है मामला
पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता रवि भूषण प्रसाद वर्मा ने प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में परिवाद पत्र दाखिल किया था। सीजेएम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 और 505 के तहत संज्ञान ले समन जारी किया था।
पटना सिविल कोर्ट के एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी समन पर रोक लगाने से इंकार किया है। कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में रिवीजन पर सुनवाई की। अगली सुनवाई की तारीख 27 जनवरी तय की गई है। इस मुकदमे में पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को अरविंद केजरीवाल को हाजिर करने का निर्देश दिया था।
पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट ने प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर परिवाद पत्र पर संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया था। लेकिन अपना पक्ष रखने के लिए केजरीवाल कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उन्हें कई बार नोटिस जारी किया गया था। गत दिनों एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को उन्हें अदालत में हाजिर करने का दायित्व सौंपते हुए अगली तारीख पर आदेश तामीला रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। इसी बीच केजरीवाल की ओर से समन आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए रिवीजन दायर की गई। इस पर जिला जज ने सुनवाई करते हुए परिवाद पत्र दायर करने वाले को नोटिस जारी किया और केस पर सुनवाई के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया।
मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से समन आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया गया। लेकिन, कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार करते हुए मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 27 जनवरी तय की। गौर है कि पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता रवि भूषण प्रसाद वर्मा ने प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में परिवाद पत्र दाखिल किया था। सीजेएम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 और 505 के तहत संज्ञान ले समन जारी किया था। 19 मई, 2024 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहा था। परिवाद पत्र में इसी को आधार बनाया गया है।