हाईकोर्ट के फैसले के बाद विवि के दो लॉ कॉलेजों को झटका
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आरा। निज प्रतिनिधि
पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट लॉ कॉलेजों में एडमिशन पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद वीर कुंवर सिंह विवि के दो लॉ कॉलेजों की मुसीबतें बढ़ गयी हैं। विवि अंतर्गत आने वाले दो लॉ कॉलेजों में भी दाखिला नहीं होगा। हाईकोर्ट के लॉ कॉलेजों पर आए फैसले के बाद वीर कुंवर सिंह विवि के दो लॉ कॉलेजो में लॉ की पढ़ाई बंद हो सकती है। विवि अधिकारियों के अनुसार लॉ कालेजों में पूरी व्यवस्था नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया है। दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से कोर्ट में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य के लॉ कालेजों में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। विद्यार्थियों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। योग्य शिक्षकों की भी कमी है। बिहार के लॉ कालेजों में स्थिति ऐसी है कि योग्य शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों की भी काफी कमी है। इस मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट चांसलर कार्यालय, राज्य सरकार, संबंधित विश्वविद्यालय और अन्य को जवाब तलब भी किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। मालूम हो कि विवि में दो लॉ कॉलेज फिलहाल संचालित हैं। इनमें एक रोहतास लॉ कॉलेज और दूसरा जेकेटी लॉ कॉलेज बक्सर है।
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