सहार सीओ पर कोर्ट में एससी-एसटी एक्ट का परिवाद
सहार के स्थानीय सीओ राकेश कुमार शर्मा पर आरा न्यायालय में एससी-एसटी एक्ट के तहत परिवाद दर्ज किया गया है। यह मामला 22 अगस्त 2024 को हुई घटना से संबंधित है, जहां भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने कार्यालय का...
सहार, संवाद सूत्र। स्थानीय सीओ राकेश कुमार शर्मा पर आरा न्यायालय में एससी-एसटी एक्ट में परिवाद दाखिल कराया गया है। परिवाद खेत मजदूर सभा के जिला कमेटी सदस्य रामदत्त राम की ओर से प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज एससी एसटी के न्यायालय में दर्ज कराया गया है। घटना बीते 22 अगस्त 2024 से जुड़ी बताई गई है। हक दो-वादा निभाओ के तहत भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने किसान मजदूर के बैनर तले सैकड़ों प्रखंड मुख्यालय सह अंचल कार्यालय का घेराव किया था। इसके बाद सीओ कार्यालय में घुसकर धक्का-मुक्की, गाली गलौज व अभद्र भाषा का प्रयोग करने, जबरन हाथ पकड़ कर खींचने, सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे आरोप में चार कार्यकर्ताओं सहित 25-30 अज्ञात पर स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद खेत मजदूर सभा के राज्य कमेटी सदस्य रामदत्त राम की ओर से न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया गया है। इस संबंध में सहार सीओ राकेश शर्मा ने बताया कि कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। इसमें कहीं से सच्चाई नहीं है।
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