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Hindi Newsबिहार न्यूज़14 year jail to rapist father in Saran Bihar by POCSO court

रेपिस्ट पिता को 14 साल की जेल, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा, नाबालिग बेटी से करता था दुष्कर्म

न्यायाधीश ने पीड़िता को पांच लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया। इस मामले में पॉक्सो की धारा चार में 10 साल सश्रम कारावास व 25 हजार अर्थ दण्ड लगाया गया है। यह मामला साल 2022 का है जब पीड़िता ने पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत जुटाई थी।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, छपराThu, 12 Sep 2024 11:15 AM
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बिहार के छपरा से रिश्ते को कलंकित और मानवता को तार तार कर देने वाली खबर है। छपरा कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो स्मिता राज ने एक रेपिस्ट को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जिसने अपनी नाबालिग बेटी को हवस का शिकरा बनाया। अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को 14 साल कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट की ओर से लगाया गया। 25 हजार की रकम नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।म

न्यायाधीश ने पीड़िता को पांच लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया। इस मामले में पॉक्सो की धारा चार में 10 साल सश्रम कारावास व 25 हजार अर्थ दण्ड लगाया गया है। यह मामला साल 2022 का है जब पीड़िता ने पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत जुटाई थी। आरोपी पिता ने कई बार उसके साथ रेप किया था। पुलिस से शिकायत किए जाने के बाद मामले की छानबीन की गई और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गयी।

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बताते चलें कि कि नाबालिग पीड़िता ने 28 मार्च 2022 को अपनी दादी के साथ आकर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने प्राथमिकी में कहा था कि मां की मृत्यु के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी भी छह साल बाद आग लगाकर मर गई। पुन उसके पिता ने मौसी से शादी कर ली। मौसी के साथ भी उसका विवाद चलता ता। इस बीच जब भी पीड़िता घर में अकेले रहती तो उसके साथ आरोपी गलत काम करता था और विरोध करने पर उसे पीटता था। कुछ दिन बाद मौसी की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद खुद को बचाने के लिए वह अपने ननिहाल चली गई।

कांड दर्ज होने के बाद पुलिस ने गहनता के साथ छानबीन की। पुलिस की जांच में सभी आरोप सत्य पाए गए। दो साल से ज्यादा दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 14 साल कैद की सजा सुना दी। उपर से 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

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