Hindi Newsऑटो न्यूज़If You driving tow wheeler without helmet your license also cancelled

गाड़ी चालने वाले हो जाएं सावधान: बिना हेलमेट जुर्माना के साथ लाइसेंस भी गंवाएंगे, फिर से लेना नहीं रहेगा आसान

बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों सावधान हो जाइए। पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना तो देना ही होगा। लाइसेंस भी निरस्त होगा। लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको रिफ्रेशर ट्रेनिंग के साथ सामुदायिक सेवा करनी होगी।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 26 May 2023 02:12 PM
share Share

बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों सावधान हो जाइए। पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना तो देना ही होगा। लाइसेंस भी निरस्त होगा। लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको रिफ्रेशर ट्रेनिंग के साथ सामुदायिक सेवा भी करनी होगी। केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 में संशोधन धारा 206(4) का पालन कराने के लिए राज्य सरकार सख्त हो गई है, सुरक्षित यातायात के लिए हेलमेट की अनिवार्यता के लिए पुलिस एवं राज्य सरकारों ने कमर कस ली है। बता दें धारा 206 (4) यातायात के नियमों का खासतौर पर हेलमेट का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तय करती है।
 
जुर्माना और लाइसेंस निरस्त करने का अधिकार पुलिस को दिया गया है, लाइसेंस बहाल करने की प्रक्रिया को भी सुनिश्चित किया गया है। एक हजार रुपए के जुर्माने के साथ 3 माह के लिए लाइसेंस निरस्त किया जा रहा है। बिना हेलमेट वाहन चलाते हुए कार्रवाई की जद्द मे आने वाला वाहन चालक यदि लाइसेंस निरस्त होने के बाद वाहन चलाते हुए पकड़ाया तो उस पर 10 हजार जुर्माना किया जाएगा।

ये भी पढ़ें- अपनी ही कंपनी के 7 मॉडल को 'खा गई' ये मोटरसाइकिल; अकेले ही हंटर, बुलेट, हिमालयन पर पड़ी भारी

लाइसेंस किस तरह होगा बहाल
लाइसेंस निरस्त होने पर तीन माह बाद बहाल होगा। इसके लिए चालक को भारत सरकार या राजस्थान सरकार के मान्यता प्राप्त वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र से एक से दो दिन तक रिफ्रेशर ट्रेनिंग करनी होगी। यह सामुदायिक सेवा करनी होगी।

> सामुदायिक सेवा की शर्त को पूरा करने के लिए ब्लड बैंक को एक यूनिट रक्तदान करना होगा।
> किसी स्कूल में सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण देना होगा, अपनी गलती माननी होगी।
> यातायात नियमों का पालन न करने वालों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करना होगा।
> यह सर्वे रिपोर्ट भी देनी होगी, कितने वाहन चालक हेलमेट पहन रहे हैं कितने नहीं। मोबाइल पर बात करते हुए कितने लोग वाहन चला रहे हैं।
> दुर्घटना में घायल होकर अस्पताल पहुंचने वाले कम से कम 10 घायलों की स्टोरी और फोटो समेत अपंगता की कहानी  लिखनी होगी।
> हर सामुदायिक कार्य का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लाइसेंस बनवाने लिए जमा करने होंगे।

पुलिस को पावर पर उपयोग नहीं
उल्लेखनीय है कि संसद ने केंद्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 में संशोधन किया है, सितंबर 2019 से लागू कर दिया गया है। नई जोड़ी गई धारा 206 की उप धारा 4 में पुलिस को कई अधिकार दिए गए हैं। धारा 194 डी में बिना हेलमेट चालक या सवारी दोनों पर दंड का प्रावधान है। धारा 129 में वाहन चलाते हुए आईएसआई मार्क वाला हेलमेट पहनना जरूरी है।

50% मौतें कम करने का लक्ष्य
सड़क हादसों में 50 फीसदी मौतों को कम करने के लिए एक दशक का प्लान संयुक्त राष्ट्र संघ ने रखा है, जिसे साल 2023 तक पूरा करने का टारगेट है। लेकिन, 2021 में रखे के लक्ष्य को लेकर कोशिशों में कमी के चलते देश में तीन साल में 20 हजार लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं।

ज्यादातर राज्य केवल जुर्माना कर रहे

राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसायटी (पंजीकृत) की हेलमेट प्रोत्साहन, शिक्षा, जागरूकता एवं अनिवार्यता अभियान परियोजना प्रमुख श्रीमती ऋुतु चौहान ने बताया कि मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 की उप धारा 206(4) में मोटर वाहनों से संबंधित सात ऐसे अपराध हैं, जिसमें लाइसेंस अयोग्य करार देने का प्रावधान है। दूसरी बार वही अपराध होने पर वापस लेने का प्रावधान है। उनमें तेज गति से वाहन चालन, मादक दव्यों का सेवन कर वाहन चलाना, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी होना, बिना हेलमेट के वाहन चलाना, बिना हेलमेट सवारी को बैठाना, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को साइड न देना है।

इन अपराधों में निरस्त लाइसेंस को बहाल करने के लिए एक या दो दिन की रिफ्रेशर ट्रेनिंग का प्रावधान है। इसके अलावा सामुदायिक सेवा, जिसमें एक यूनिट रक्तदान, स्कूल में दो घंटे की यातायात प्रशिक्षण देना, तिराहे-चौराहे पर लोगों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक करना, यातायात पुलिस क मदद करना शामिल है। अस्पताल में घायलों को मदद कर उसकी रिपोर्ट तैयार करना। किसी एक सामुदायिक सेवा करना होती है। हेलमेट न पहने पर चार प्रकार के दंड हैं। एक हजार का जुर्माना वाहन चालक और सवारी दोनों पर है।

वाहन चालक का लाइसेंस तीन महीने के लिए अयोग्य किया जा सकता है। देखा जा रहा है अभी केवल जुर्माने का दंड ही दिया जा रहा है। अधिकांश राज्य तीन अन्य दंडों को लेकर राज्य सरकार सख्त हैं। राजस्थान सरकार ने एक दिन में 57 हजार चालान बनाए गए हैं। श्रीमती चौहान ने बताया कि राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसायटी ने स्टीलबर्ड के सहयोग से हेलमेट वितरण कार्यक्रम में चलाया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में एक चौथाई कीमत में हेलमेट दिए गए हैं।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें