Hindi Newsऑटो न्यूज़BS 3 petrol and BS 4 diesel cars banned under GRAP 3 due to Delhi pollution check details

सावधान! दिल्ली में बैन हुई ये गाड़ियां, उल्लंघन करने पर ₹20,000 का जुर्माना; इन वाहनों पर रहेगी छूट

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने GRAP 3 लागू किया है। इसके तहत BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल कारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर 20,000 का जुर्माना भी लगाया जा रहा है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Nov 2024 11:55 AM
share Share

दिल्ली सरकार प्रदूषण से लड़ने और इसके स्तर को कम करने के लिए कई उपाय अपना रही है। सरकार प्रदूषकों को कम करने के प्रयास में पानी छिड़कने के लिए एंटी-स्मॉग वाहनों का उपयोग कर रही है। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में घटती वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के स्तर से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को भी लागू किया है। इसके साथ ही सरकार GRAP 3 का उल्लंघन करने वालों पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगा रही है। वहीं, वैलिड PUC सर्टिफिकेट न रहने पर वाहन मालिकों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना ठोका जा रहा है।

ये भी पढ़ें:LIVE : NCR में हवा पर हाहाकार, ग्रैप-3 के प्रतिबंध में देरी पर सुप्रीम को

BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल पर रोक

BS 3 पेट्रोल कार या BS 4 डीजल कार चलाने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए 15 नवंबर से दिल्ली में वाहन चलाना प्रतिबंधित है। दिल्ली यातायात पुलिस ने GRAP 3 दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू किया है और प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी वाहन पर कार्रवाई कर रही है। प्रतिबंध न केवल दिल्ली में बल्कि गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में भी लागू होते हैं।

उल्लंघन करने पर 20,000 का जुर्माना

GRAP 3 मानदंडों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, BS 4 पेट्रोल और BS 6 डीजल सर्टिफिकेशन वाले निजी वाहनों को इस अवधि के दौरान दिल्ली-NCR में बिना किसी प्रतिबंध के चलाने की अनुमति होगी।

इन वाहनों पर कोई रोक नहीं

BS 4 पेट्रोल और BS 6 डीजल सर्टिफिकेशन वाले प्राइवेट वाहनों को इस अवधि के दौरान दिल्ली-NCR में बिना किसी प्रतिबंध के चलाने की अनुमति होगी। CNG वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों को GRAP 3 के दौरान कोई प्रतिबंध नहीं होगा। छूट का विस्तार CNG या इलेक्ट्रिक पावर पर चलने वाली बसों और एंबुलेंस जैसे वाहनों तक भी किया गया है।

PUC सर्टिफिकेट न रहने पर जुर्माना

दिल्ली-NCR में GRAP 3 प्रतिबंधों के दौरान अपनी कार ले जाने वाले वाहन मालिकों को अपने वाहनों के लिए वैलिड प्रदूषण नियंत्रण (PUC) सर्टिफिकेट ले जाने की आवश्यकता है। दिल्ली यातायात पुलिस ने शहर में बढ़ते प्रदूषण स्तर के बीच वैलिड PUC सर्टिफिकट के बिना वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की है। वैलिड PUC प्रमाणपत्र न ले जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:जब तक हम नहीं कहेंगे ग्रैप-4 ही लागू रहेगा; दिल्ली में पलूशन पर SC सख्त

आपको बता दें कि दिल्ली-NCR एक बार फिर घातक प्रदूषण स्तर से जूझ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में हर दिन धुंध की मोटी परत देखी जा रही है, जो पूरे दिन शहरों को घेर लेती है, न केवल मोटर चालकों के लिए कम दृश्यता पैदा करती है, बल्कि कई नागरिकों के लिए सांस लेने में परेशानी और अन्य समस्याएं भी पैदा हो रही हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Curvv EV

Tata Curvv EV

₹ 17.49 - 21.99 Lakhs

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.99 - 22.49 Lakhs

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 8 - 15.8 Lakhs

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Seltos

Kia Seltos

₹ 10.9 - 20.45 Lakhs

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV700

Mahindra XUV700

₹ 13.99 - 26.04 Lakhs

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Fronx

Maruti Suzuki Fronx

₹ 7.51 - 13.04 Lakhs

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें