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तीसरे देश में भिड़ गए पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी, एक को जज ने देश से निकाला; क्यों हुआ बवाल

  • एक पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी में किसी बात को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि पाकिस्तानी ने भारतीय को जिंदगी भर के लिए विकलांग कर दिया। मामला कोर्ट पहुंचा और जज ने पाकिस्तानी को तीन महीने की जेल और फिर देश निकाला का आदेश दिया।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तानTue, 17 Dec 2024 04:31 PM
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दुबई में एक पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। 70 साल के पाकिस्तानी शख्स पर 34 साल के हिंदुस्तानी को धक्का देकर जिंदगी भर के लिए विकलांग करने का आरोप है। कोर्ट ने पाकिस्तानी को पहले तीन महीने जेल की सजा सुनाई और फिर देश से बाहर निकाल दिया। वहीं, हिंदुस्तानी का मामला कम अपराध के लिए दूसरी अदालत में ट्रांसफर कर दिया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों के बीच पार्किंग स्पेस को लेकर झगड़ा हुआ था।

मामला पिछले साल 8 फरवरी का है, जब अमीरात के टेकॉम क्षेत्र में एक आवासीय इमारत के बाहर पार्किंग की जगह को लेकर दोनों प्रवासियों के बीच बहस भयंकर लड़ाई में बदल गई। खलील टाइम्स के मुताबिक, अदालती दस्तावेजों में कहा गया है कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब पाकिस्तानी व्यक्ति ने पार्किंग की जगह पर अपना दावा किया, जबकि उस जगह का इस्तेमाल भारतीय व्यक्ति करना चाहता था। तीखी नोकझोंक के बाद पाकिस्तानी व्यक्ति ने उसे जोर से धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया और उसे काफी चोटें आईं।

जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गया भारतीय

मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय व्यक्ति के बाएं पैर की हड्डी टूट गई है, जिसके कारण उसके पैर की 50 प्रतिशत कार्यक्षमता प्रभावित हो गई और वह जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गया। बदला लेने के लिए उस भारतीय ने भी कथित तौर पर पाकिस्तानी के सिर पर वार किया, जिससे वह घायल हो गया और 20 दिनों तक बिस्तर में पड़ा रहा। घटना के बाद अधिकारियों को घटनास्थल पर बुलाया गया और दोनों व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया।

अदालत ने फोरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर सुनवाई पूरी की। अभियोजन पक्ष की पूछताछ के दौरान पाकिस्तानी व्यक्ति ने भारतीय व्यक्ति को धक्का देने की बात स्वीकार की, लेकिन दावा किया कि यह उसने आवेश में आकर किया। दुबई आपराधिक न्यायालय ने पाकिस्तानी को हमला करने और भारतीय को विकलांग करने का दोषी ठहराया और तीन महीने की जेल की सजा सुनाई। इतना ही नहीं, जेल की सजा पूरी होने के बाद देश निकाले का भी आदेश दिया।

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