हिमाचल की तर्ज पर लागू हो सशक्त भू-कानून
उत्तराखंड के चिन्यालीसौड़, डुंडा और धौंतरी के निवासियों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपकर 1950 के मूल निवास और सशक्त भू-कानून लागू करने की मांग की। उन्होंने हिमाचल की तर्ज पर भू-कानून लागू करने और बुग्यालों...
उत्तराखंड राज्य में मूल निवास 1950 एवं सशक्त भू-कानून लागू करने की मांग को लेकर बुधवार को चिन्यालीसौड़, डुंडा व धौंतरी के लोगों ने एडीएम को ज्ञापन प्रेषित किया। उन्होंने हिमाचल की तर्ज पर 1971 की धारा 118 के अनुरूप भू-कानून लागू करने की मांग की। इसके साथ ही पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखंड के सभी बुग्यालों को निजी हाथों में न देकर सरकार के अधीन रखे जाने का सुझाव दिया। बुधवार को सशक्त भू-कानून को लेकर डुंडा, चिन्यालीसौड़ एवं धौंतरी के लोगों ने तहसील कार्यालय डुंडा में अपर जिलाधिकारी एवं एसडीएम डुंडा देवानंद शर्मा के साथ बैठक कर उन्हें सुझाव दिए। समिति के अध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद जगूड़ी ने कहा कि प्रदेश में कृषि भूमि को खरीदने वाले व्यक्ति को अपना आवास बनाने के लिए भूमि की रजिस्ट्री व दाखिला होने के पांच माह के अंदर आवास बनाना नितांत आवश्यक किया जाना चाहिए। मौके पर चिन्यालीसौड़ तहसीलदार धनीराम डंगवाल, खंड विकास अधिकारी डीएस असवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष शूरवीर रांगड़, महिला मोर्चा भाजपा जिलाअध्यक्ष पूनम रमोला, संयोजक खिमानन्द बिजल्वाण, प्रधान संगठन अध्यक्ष कोमल सिंह राणा, संयोजक जीत सिंह भड़कोटी, मीडिया प्रभारी गंभीरपाल परमार, उमेश सिंह, महेश प्रसाद, पंचराम सिंह रावत आदि उपस्थित थे।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।