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कौन है वीआईपी, और कैसे हुई अंकिता की मौत? पुलकित आर्य का ही होगा नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट

अंकिता भंडारी हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब केवल पुलकित आर्य का ही नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडे की अदालत ने फैसला सुनाया।

Himanshu Kumar Lall कोटद्वार, संवाददाता।, Wed, 11 Jan 2023 06:56 PM
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अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari Murder Case) में नया मोड़ आ गया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब केवल पुलकित आर्य का ही नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडे की अदालत ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने केवल पुलकित आर्य का ही नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को कहा है।

बता दें कि दो आरोपियों ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर असहमित जताई थी। शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने बताया कि गत तीन जनवरी को अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा अपनी दलीलें दी गई थी। बहस पूरी होने के पश्चात तब अदालत ने फैसले के लिए पांच जनवरी की तिथि निर्धारित की थी।

पांच जनवरी को अभियोजन पक्ष की ओर से संबंधित मामलों में कई रूलिंग को जरूरी बताते हुए इन्हें प्रस्तुत करने के लिए अदालत से समय मांगा था तो अदालत ने समय देते हुए 10 जनवरी की तिथि तय की थी। कहा कि अब केवल पुलकित आर्य का नोर्को और पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। क्योंकि अन्य दो ने उक्त टेस्टों में अपनी असहमति दी है।

ज्ञात हो कि 9 दिसंबर, 2022 को अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी ने तीनों आरोपियों पुलकित, सौरभ और अंकित के नार्को एवं पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए अदालत में प्रार्थनापत्र दाखिल किया था। तब 12 दिसंबर, 2022 को आरोपी पुलकित एवं सौरभ ने नार्को टेस्ट कराने पर अपनी सहमति दी थी।

पर तीसरे आरोपी अंकित ने कोर्ट से इस पर विचार के लिए दस दिन का समय मांगा। यही नहीं तब 22 दिसंबर, 2022 को तीनों आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना रूख बदलते हुए पूर्व में दी गई सहमति व असहमति के पत्रों को वापस ले लिया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण ने कोर्ट से कहा कि सहमति देने वाले दो आरोपियों पुलकित और सौरभ ने बिना कानूनी सलाह के सहमति प्रदान की थी।

3 जनवरी, 2023 को अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई। बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए पांच जनवरी की तिथि निर्धारित कर दी। 5 जनवरी, 2023 को अभियोजन पक्ष ने फैसले से पूर्व नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट से संबंधित रूलिंग अदालत में दाखिल करने के लिए समय की मांग अदालत से की थी।

अदालत ने सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तिथि को निर्धारित किया था। अब अभियोजन पक्ष ने उक्त मामले की रूलिंग को दाखिल किया तो अब कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पुलकित आर्य का ही नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट होने का फैसला सुनाया।

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