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अब गाड़ियाें पर स्टीकर बदलने को नहीं चुकाने ज्यादा पैसे, यह है रेट और क्यों जरूरी है स्टीकर्स

अगर आपकी गाड़ी का स्टीकर खराब हो गया तो अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बदलने की जरूरत नहीं है। कलर कोडेड स्टीकर की सिंगल बुकिंग करवा सकते हैं। स्टीकर के लिए 424 रुपये भी नहीं देने होंगे, मात्र 23 रुपये...

Himanshu Kumar Lall हिन्दुस्तान टीम, देहरादून , Sun, 29 Aug 2021 12:37 PM
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अगर आपकी गाड़ी का स्टीकर खराब हो गया तो अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बदलने की जरूरत नहीं है। कलर कोडेड स्टीकर की सिंगल बुकिंग करवा सकते हैं। स्टीकर के लिए 424 रुपये भी नहीं देने होंगे, मात्र 23 रुपये में स्टीकर मिल जाएगा। सभी चौपहिया वाहनों में कलर कोडेड स्टीकर जरूरी है। स्टीकर लगाने का काम अभी तक एचएसआरपी लगाने वाली कंपनी कर रही है। प्रदेश के सभी आरटीओ और एआरटीओ दफ्तरों में यह स्टीकर लगाए जाते हैं।

एचएसआरपी के साथ ही स्टीकर भी लगाए जाते हैं। कई लोगों के स्टीकर खराब हो जाते हैं, नया स्टीकर लेने के लिए उनको दोबारा नबंर प्लेट बदलनी पड़ती थी। इसके लिए 424 रुपये देने पड़ रहे थे। दून आरटीओ दफ्तर में प्रत्येक महीने से 200 से 250 लोग ऐसे आ रहे थे। एचएसआरपी का काम देख रही लिंक उत्सव कंपनी के स्टेट हेड मोहमद शोएब ने बताया कि सिंगल स्टीकर भी बुक किया जा सकता है। 

क्यों जरूरी है स्टीकर 
स्टीकर से यह पता चल जाता है कि गाड़ी कौन से ईंधन से चल रही है। इसे कंडक्टर साइड पर गाड़ी के शीशे पर चस्पा किया जाता है। पेट्रोल वाहनों पर ब्लू, डीजल पर ऑरेंज, इलेक्ट्रिक और सीएनजी पर ग्रे रंग का स्टीकर लगाया जाता है। स्टीकर पर लेजर नंबर, व्हीकल नंबर और रजिस्ट्रेशन की डेट भी होती है। 

कई राज्यों में भारी जुर्माना 
उत्तराखंड में स्टीकर को लेकर अभी तक खास सख्ती नहीं हैं, लेकिन कुछ राज्यों में स्टीकर जरूरी है। स्टीकर नहीं होने पर कई राज्यों में दो हजार रुपये तक का जुर्माना है। स्टीकर के लिए ज्यादा ऐसे वाहन संचालक आरटीओ पहुंचते हैं, जिनको अन्य राज्यों में जाना है।  

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