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लॉकडाउन के बाद खरीदी गई गाड़ी होगी तो नई लेकिन आप होंगे सैकेंड मालिक, जानें वजह

अगर आप लॉकडाउन के बाद बीएस-4 वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आप वाहन के दूसरे मालिक होंगे। जबकि वाहन का पहला रजिस्ट्रेशन खुद कंपनी ने अपने नाम करा दिया है। हालांकि वाहन बिल्कुल नया होगा। सुप्रीम कोर्ट...

Himanshu Kumar Lall हिन्दुस्तान टीम, देहरादून | करन दयाल, Wed, 29 April 2020 12:04 PM
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अगर आप लॉकडाउन के बाद बीएस-4 वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आप वाहन के दूसरे मालिक होंगे। जबकि वाहन का पहला रजिस्ट्रेशन खुद कंपनी ने अपने नाम करा दिया है। हालांकि वाहन बिल्कुल नया होगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से देश में बीएस-4 वाहनों को बेचने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 तय की गई थी।

लेकिन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएडीए) ने कोर्ट से गुहार लगाते हुए बीएस-4 वाहनों को बेचने की तिथि बढ़ाने की मांग की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए बीएस-4 वाहनों को लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिन तक बेचने की छूट दी है। 

एसएल होंडा के निदेशक नरेंद्र बत्रा ने बताया कि शीर्ष कोर्ट ने कहा कि डीलर सिर्फ 10 फीसदी बीएस-4 वाहनों को लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिन के भीतर बेच सकते हैं। जबकि प्रदेश में डीलर्स के पास बीएस-4 वाहनों का बहुत स्टॉक बचा है। अकेले देहरादून में करीब 800 दोपहिया और 150 कारें बीएस-4 इंजन वाली हैं।

ऐसे में दस प्रतिशत वाहन बेचने के बाद कई वाहन बच जाएंगे, जिससे डीलर को बहुत नुकसान होगा। नुकसान से बचने के लिए लगभग सभी डीलर्स ने बीएस-4 के बचे स्टॉक का पंजीकरण अपने नाम कर लिया है। ऐसे में लॉकडाउन के बाद बीएस-4 वाहन खरीदने वाले लोगों को वाहन तो नया मिलेगा लेकिन पंजीकरण सेकेंड ओनर होगा। 

 

मार्च माह में ही 150 दुपहिया वाहनों का आरटीओ में पंजीकरण करा लिया गया था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वाहनों की बिक्री की जाएगी। भले ही खरीदार वाहन के दूसरे मालिक होंगे, लेकिन वाहन पूरी तरह से नया होगा।
लक्षित बत्रा, सानवी ऑटो, मालिक

 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य में 30 अप्रैल 2020 तक बीएस-4 वाहन के रजिस्ट्रेशन की छूट है। ये वो वाहन हैं जो पहले ही बिक चुके थे, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था।  रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए परिवहन दफ्तरों को लॉकडाउन से विशेष स्थितियों में छूट दी गई है।
एसके सिंह, उप परिवहन आयुक्त 

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