Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Now house tax will have to be paid on the basis of circle rate in Nainital

नैनीताल में सर्किल रेट के आधार पर अब देना होगा हाउस टैक्स, जेब पर बढ़ेगा अतिरिक्त बोझ या मिलेगी राहत

शहरी विकास निदेशालय की ओर से नगर पालिका नैनीताल को जीआई सर्वे के लिए निर्देश मिले हैं। जिसके तहत सभी 15 वार्डों का डेटा ऑनलाइन होना है। रामटेक नाम की जीआईएस सर्वे एजेंसी को ये काम सौंपा गया है।

Himanshu Kumar Lall नैनीताल, महिपाल बिष्ट, Sat, 15 June 2024 05:42 PM
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लोगों को अपनी निजी और व्यावसायिक संपत्ति का टैक्स (स्वच्छता और हाउस टैक्स) बदली हुई दरों के आधार पर चुकाना पड़ेगा। नगर पालिका ने संपत्तियों की जीआईएस टैगिंग शुरू कर दी है। शहर में वर्तमान में करीब साढ़े छह हजार लोग हाउस टैक्स चुकाते हैं। अगले छह माह में टैक्स की दरें सर्किल रेट के आधार पर तय की जाएंगी। 

शहरी विकास निदेशालय की ओर से नगर पालिका नैनीताल को जीआई सर्वे के लिए निर्देश मिले हैं। जिसके तहत सभी 15 वार्डों का डेटा ऑनलाइन होना है। रामटेक नाम की जीआईएस सर्वे एजेंसी को ये काम सौंपा गया है। एजेंसी अब तक सभी वार्डों में ड्रोन सर्वे कर ऑनलाइन ब्योरा एकत्र कर चुकी है। दूसरे चरण में अब एजेंसी के कर्मचारी डोर-टू-डोर सर्वे कर रहे हैं।

ये काम पूरा होने के बाद सभी निजी और व्यावसायिक संपत्तियों का ब्योरा नगर पालिका के पास अलग-अलग रहेगा। वर्तमान व्यवस्था के तहत हाउस टैक्स भवन के क्षेत्रफल के अनुसार लिया जा रहा है। पालिका की मानें तो सर्किल रेट के अनुसार परिवर्तित टैक्स की दरें अगले छह माह में लागू कर दी जाएंगी।

अब तक नहीं है अलग डेटा
नगरपालिका की ओर से शहर की संपत्तियों में स्वच्छता कर और हाउस टैक्स लगाया जाता है। हर वित्तीय वर्ष में ये चुकाना जरूरी है। हालांकि पालिका के पास अब तक यह डेटा उपलब्ध नहीं है कि संपत्तियों में कितनी निजी और कितनी व्यावसायिक संपत्तियां हैं। जीआई टैगिंग से इसका भी वर्गीकरण हो जाएगा।

शहर की सभी निजी और व्यावसायिक संपत्तियों का अलग-अलग ब्योरा तैयार किया जा रहा है। शहरी विकास निदेशालय से जीआईएस टैगिंग के निर्देश मिले हैं। अगले छह माह में सर्वे संबंधी सभी कार्य पूरे कर टैक्स की दरें सर्किल रेट के आधार पर लागू की जाएंगी।
पूजा चंद्रा, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद नैनीताल

 

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