बनभूलपुर हिंसा के मुख्य आरोपी की पत्नी साफिया गिरफ्तार, जानिए किस मामले में हुई गिरफ्तारी?
8 फरवरी को उत्तराखंड के बनभूलपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया को गिरफ्तार कर लिया है। वो बीते कई दिनों से फरार थी।
उत्तराखंड में पुलिस को बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिल गई है। नैनीताल पुलिस और SOG (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) की संयुक्त टीम ने बरेली जिले के बिहारीपुर गांव से मंगलवार को उसे गिरफ्तार किया। साफिया को सरकारी जमीन हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रचते हुए अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण और एक मृत व्यक्ति के नाम का उपयोग करके जमीन का अवैध हस्तांतरण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देते हुए नैनीताल के SSP प्रहलाद नारायण मीना ने कहा, 'हमारी टीमें 22 फरवरी को रजिस्टर्ड केस के मामले में आरोपी साफिया मलिक को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो फरार थी, जिसके बाद हमने कोर्ट से उसके खिलाफ वारंट निकलवाया। गिरफ्तारी के बाद बुधवार को उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया।'
8 फरवरी को भड़की थी हिंसा
बता दें कि हल्द्वानी जिले के बनभूलपुरा इलाके में 8 फरवरी की शाम को उस वक्त हिंसा भड़क गई थीं, जब हल्द्वानी नगर निगम और नैनीताल प्रशासन के कर्मचारियों ने दो निर्माणों (मस्जिद मरियम और अब्दुल रज्जाक जकारिया मदरसा) को इस आधार पर गिरा दिया था कि वे राज्य सरकार (नजूल) की भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए थे। 22 साल पुराने इन निर्माणों को गिराए जाने से नाराज स्थानीय लोगों ने कई वाहनों समेत बनभूलपुरा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, साथ ही प्रशासन की टीम के साथ-साथ पुलिसकर्मियों पर भी भारी पथराव किया था। इसके बाद प्रशासन ने देखते ही गोली मारने के आदेश जारी करते हुए कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया था।
गई थी 5 लोगों की जान
इस हिंसा में पांच लोगों की मौत हो गई थी और 150 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने बनभूलपुर हिंसा के पीछे अब्दुल मलिक का हाथ बताया और कहा कि वो ही हिंसक भीड़ का नेतृत्व कर रहा था। इस हिंसा के 16 दिन बाद यानी 24 फरवरी को पुलिस ने मलिक को गिरफ्तार कर लिया।
तीन FIR के बाद हुई चौथी FIR
हिंसा को लेकर पुलिस ने तीन FIR दर्ज की थीं, इसके अलावा 22 फरवरी को नैनीताल पुलिस ने अब्दुल मलिक, उसकी पत्नी साफिया और चार अन्य लोगों के खिलाफ हल्द्वानी पुलिस स्टेशन में धारा 420, 417 और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत एक अन्य केस भी दर्ज किया। जिसमें उन पर आपराधिक साजिश करते हुए मृत व्यक्ति के नाम का उपयोग करके कथित तौर पर अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण और भूमि का अवैध हस्तांतरण करने का आरोप लगाया गया।
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