नाबालिक लड़की का रेप के बाद मन नहीं भरा, सोशल मीडिया पर पॉर्न वीडियो-न्यूड फोटोज की वायरल
शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि 17 नवंबर 2022 को महिला ने भगवानपुर थाने में नाबालिग पुत्री के साथ ब्लैकमेल कर दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत कराया था। आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए थे।
नाबालिग लड़की का रेप करने के बाद एक युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। रेप के बाद युवक का मन नहीं भरा तो उसने पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। नाबालिग लड़की के पॉर्न वीडियो व न्यूड फोटोज को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए।
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने बीस साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर बीस हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। प्रतिकार के तौर पर भी दोषी को पीड़िता को चार लाख रुपए देने होंगे।
शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि 17 नवंबर 2022 को महिला ने भगवानपुर थाने में नाबालिग पुत्री के साथ ब्लैकमेल कर दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत कराया था। सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक वीडियो और फोटो वायरल हुए थे।
पुलिस ने पुनीत उर्फ बंटी पुत्र पुत्र रामेश्वर गांव भटपुरा फतेहपुर छुटमलपुर जिला सहारनपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की थी। मामला कोर्ट में चल रहा था।फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने आरोपी पुनीत को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया।
दोषी को कोर्ट ने बीस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न भुगतने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही प्रतिकार के तौर पर भी दोषी को पीड़िता को चार लाख रुपये देने होंगे।
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