नाबालिग के दुष्कर्मी को मिली 5 साल की जेल,जुर्माना भी ठोका
टीपी नगर क्षेत्र निवासी किराएदार परिवार की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच साल कैद...
टीपी नगर क्षेत्र निवासी किराएदार परिवार की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
7 जुलाई 2018 को टीपी नगर क्षेत्र में नाबालिग से दुराचार के आरोपी कल्लू शर्मा पुत्र बुद्ध सिंह निवासी जीतपुर नेगी पर कोतवाली में 8 जुलाई 2018 को केस दर्ज किया गया था।
तहरीर में पीड़िता के पिता ने बताया था कि कल्लू ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ बल प्रयोगकर दुराचार किया। सुनवाई के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनीता जोशी ने 7 गवाह पेश किए।
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