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कोरोना: 04 जिलों में शनिवार से दो दिवसीय लॉकडाउन होगा लागू, जानें जिलों का नाम 

उत्तराखंड में कोराना पॉजिटव केस बढ़ने पर सरकार ने सख्ती बरतते हुए राज्य के चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और यूएसनगर में शनिवार से दो दिवसीय लॉकडाउन का फैसला लिया है। इस दौरान इन जिलों में...

Himanshu Kumar Lall हिन्दुस्तान टीम, देहरादून, Fri, 17 July 2020 10:13 PM
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उत्तराखंड में कोराना पॉजिटव केस बढ़ने पर सरकार ने सख्ती बरतते हुए राज्य के चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और यूएसनगर में शनिवार से दो दिवसीय लॉकडाउन का फैसला लिया है।

इस दौरान इन जिलों में  आवश्यक सेवाओं के साथ ही उद्योग व निर्माण कार्य संचालित हो सकेंगे, जबकि सरकारी, गैर सरकारी दफ्तर, बाजार, रेस्टोरेंट, बस, विक्रम व अन्य प्राइवेट सेवाएं बंद रहेंगी। 

शुक्रवार देर शाम को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने यह आदेश किया। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

आदेश में कहा गया है कि बाहर से आने वालों के लिए पंजीकरण जरूरी होगा। उन्हें स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। यदि आवेदन को मंजूरी नहीं मिलती तो फिर भी वे आ सकेंगे।

उनके आवेदन को संबंधित जिलों की सीमाओं पर चेक किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो एसिम्पटोमेटिक (कोरोना पॉजिटव हैं पर लक्षण नहीं) हैं और उन्होंने कोरोना टेस्ट तो कराया है लेकिन यह टेस्ट यात्रा से 72 घंटें पहले का नहीं है तो तभी भी वे राज्य में आ सकेंगे। इन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। यह फैसला अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा। 
 

एक दिन में 1500 लोगों की अनुमति
उत्तराखंड में बाहर से अधिकतम ऐसे 1500 व्यक्ति ही प्रतिदिन आ सकेंगे, जिन्होंने कोरोना का टेस्ट नहीं कराया। ये फ्लाइट व ट्रेन से आने वालों से अलग होंगे। विशेष परिस्तिथियों में संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को 50 व्यक्तियों को परमिट जारी करने की अनुमति होगी। बाहर आने वाले व्यक्तियों का अचानक कोरोना टेस्ट भी किया जा सकता है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर जिला प्रशासन इन्हें भर्ती कराएगा। 

शराब भी आवश्यक सेवाओं में 
सरकार ने चार जिलों में शराब की दुकानों को भी खोलने का निर्णय लिया है। यानि ये भी फिलहाल आवश्यक सेवाओं में रहेगी। दरअसल, इन्हीं चारों जिलों में सरकार को शराब से सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है लिहाजा, इन्हें खोलने के लिए सरकार को विवश होना पड़ा।

 

नौ जिलों में सभी कार्य होंगे
राज्य के नौ जिलों पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर और अल्मोड़ा में लॉकडाउन प्रभावी नहीं रहेगा। यहां पूर्व की भांति हर गतिविधि चलती रहेंगी। शनिवार को जहां दफ्तर खुले रहेंगे, वहीं बाजारों के साथ ही वाहनों की आवाजाही भी होती रहेगी। 


चार जिलों में ये सेवाएं संचालित होंगी
कैमिस्ट, दूध, सब्जी, राशन व बेकरी की दुकानें, पेट्रोल पंप, आवश्यक सेवाओं के वाहन, औद्योगिक इकाइयों, कृषि कार्य, होटल, शराब की दुकानें, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी, अन्य प्रांतों से बस, ट्रेन व फ्लाइट से आने लोगों के वाहन को छूट।

 

ये रहेंगे बंद
सभी सरकारी, अर्ध सरकारी व प्राइवेट दफ्तर, बाजार, मॉल, सरकारी व प्राइवेट बसें, विक्रम, थ्रीव्हीलर सेवाएं, 

 

उद्योगों में जाने वालों को राहत
चारों जिलों में सरकार ने उद्योगों को राहत दी है। ये लॉकडाउन अवधि में खुली रह सकेंगे। इनमें जाने वाले कर्मचारी व कामगार अपने वाहनों से अपने-अपने उद्योगों को आवाजाही कर सकेंगे। अलबत्ता, इन्हें अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। इन जिलों में कर्मचारियों, सप्लाइयर्स, कंसलटेंट तो तभी आवाजाही की अनुमति मिलेगी, जब वे अपने-अपने एजेंसियों की तरफ से जारी एनओसी को चेक पोस्टों पर दिखाएंगे।

 

निर्माण कार्य भी हो सकेंगे
लॉकडाउन अवधि में सरकारी और प्राइवेट निर्माण कार्यों को भी छूट दी है। मजदूर भी अपने निर्माण स्थलों को जा सकेंगे। हालांकि, निर्माण कार्य के दौरान उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।


कल अचानक 200 कोरोना पॉजिटव केस आए हैं। इसका एक ही समाधान है कि एक गेप तैयार कर  साइकिल को ट्रैस करें। व्यापारियों की भी डिमांड थी कि शनिवार व रविवार को बाजार न खोलें जाए। हालात भी इस चीज के लिए इशारा कर रहे हैं। इस दौरान बाजारों को भी सेनेटाइज किया जा सकेगा। फिलहाल इस हफ्ते शनिवार व रविवार को लॉकडाउन का निर्णय लिया है। आगे जो भी परिस्थितियां बनेंगी, उसी के हिसाब से फैसला लिया जाएगा।
त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री


 

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