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प्रणव पांड्या दुष्कर्म मामले में एक सप्ताह बाद होगी सुनवाई

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को देहरादून निवासी प्रणव पांड्या पर लगे नाबालिग से दुष्कर्म मामले की सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविकुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ ने केस की अगली...

Himanshu Kumar Lall हिन्दुस्तान टीम, नैनीताल, Sat, 12 Dec 2020 03:39 PM
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हाईकोर्ट ने शुक्रवार को देहरादून निवासी प्रणव पांड्या पर लगे नाबालिग से दुष्कर्म मामले की सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविकुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ ने केस की अगली सुनवाई के लिए एक सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। पांड्या शांतिकुंज आश्रम के प्रमुख श्रीराम शर्मा के दामाद हैं।

अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि वर्ष 2010 से 2014 के बीच छत्तीसगढ़ के एक गरीब माता-पिता ने अपनी नाबालिग 14 साल की बेटी को देहरादून निवासी प्रणव पांड्या और उनकी पत्नी के घर पर काम करने को छोड़ा था।

प्रणव पांड्या ने उनकी बेटी के साथ कई बार दुराचार किया। इसकी शिकायत पीड़िता ने उनकी पत्नी से की तो उन्होंने बेटी को डरा धमकाकर उसका मुंह बंद करा दिया। याची ने मांग की है कि इनका खाता सील करने के साथ ही उत्तराखंड में इनके ओर से संचालित चार्टर्ड यूनिवर्सिटी पर भी कार्रवाई की जाए। 

 

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