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विधायक दुष्कर्म प्रकरण: महेश नेगी और उनकी पत्नी को हाईकोर्ट का नोटिस

हाईकोर्ट ने द्वाराहाट विधायक महेश नेगी के खिलाफ यौन शोषण मामले पर सुनवाई करते हुए विधायक और उनकी पत्नी को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ ने शिकायतकर्ता की ओर से मामले में सीबीआई...

हिन्दुस्तान टीम, नैनीताल Wed, 21 Oct 2020 08:31 PM
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हाईकोर्ट ने द्वाराहाट विधायक महेश नेगी के खिलाफ यौन शोषण मामले पर सुनवाई करते हुए विधायक और उनकी पत्नी को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ ने शिकायतकर्ता की ओर से मामले में सीबीआई को पक्षकार बनाने की मांग पर जांच एजेंसी से 10 नवम्बर तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। 

हाईकोर्ट में शिकायतकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 6 सितम्बर 2020 को याची ने देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपा। इसमें कहा गया कि विधायक महेश नेगी ने उसका यौन शोषण किया है। अब पति-पत्नी दोनों ही उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। याची के अनुसार कि देहरादून पुलिस ने उनकी शिकायत तो दर्ज नहीं की, लेकिन दबाव में विधायक की पत्नी की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 

दून पुलिस पर अविश्वास, सीबीआई जांच की मांग
शिकायतकर्ता की याचिका के अनुसार चूंकि विधायक सत्तारुढ़ पार्टी का विधायक है, इसलिए सरकार ने प्रकरण की जांचकर रहे दो आईओ बदल दिए हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि देहरादून पुलिस जांच में पक्षपाती रवैया अपना रही है और सही तरह से जांच भी नहीं कर रही है। ऐसे में जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए एजेंसी को भी मामले में पक्षकार बनाने की गुजारिश की गई है। 

विधायक की गिरफ्तारी हाईकोर्ट से रोक
हाईकोर्ट ने विधायक नेगी की याचिका पर विधायक की गिफ्तारी पर रोक लगा रखी है। न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ ने सरकार और याचिकाकर्ता से प्रति शपथपत्र पेश करने कहा था। महेश नेगी की इस याचिका के दूसरे पक्ष की ओर से भी कोर्ट से उन्हें सुने जाने की गुहार लगाई गई थी। 

 

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