महेंद्र भाटी हत्याकांड में सजा काट रहे डीपी यादव की बेल अवधि बढ़ी, जानिए कब तक रहेंगे बाहर
हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव समेत तीन अन्य के खिलाफ विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यादव को मेडिकल चेकअप के लिए पूर्व में दी...
हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव समेत तीन अन्य के खिलाफ विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यादव को मेडिकल चेकअप के लिए पूर्व में दी शॉर्ट टर्म बेल अवधि दो माह के लिए बढ़ा दी है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार, 13 सितंबर 1992 को गाजियाबाद विधायक महेंद्र भाटी की डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव और पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला ने हत्या कर दी थी।
15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा के इस आदेश को चारों की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। पूर्व में कोर्ट ने उन्हें 20 अप्रैल को दो माह की अंतरिम जमानत दी थी, जिसकी अवधि 20 जून को समाप्त हो गई। सोमवार उनकी ओर से शार्ट टर्म बेल अवधि बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया। इस पर कोर्ट ने अंतरिम जमानत अवधि दो माह के लिए और बढ़ा दी है।
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