अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलकित आर्य के प्रार्थना पत्र पर 26 फरवरी को सुनवाई, यह किया है आवेदन
अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलकित आर्य चमोली जिला कारागर में बंद है। पुलकित को पौड़ी जिला कारागार से बीती 6 अगस्त 2023 को शिफ्ट कर दिया गया था। प्राथना पत्र भेजा गया है।
चर्चित अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के प्रार्थना पत्र अब सुनवाई के लिए कोर्ट ने 26 फरवरी की तिथि नियत की है। पुलकित ने अपने केस को कोटद्वार कोर्ट से ट्रांसफर किए जाने संबंधी प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर कोर्ट ने 16 फरवरी की तिथि नियत की थी।
शुक्रवार को इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब 26 फरवरी की डेट दी है। पुलकित ने अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोटद्वार से केस को ट्रांसफर किए जाने को लेकर चमोली जेल प्रशासन के जरिए प्रार्थना पत्र दिया था। जिसे कोर्ट ने जिला एवं सत्र न्यायालय पौड़ी को भेजा था।
अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलकित आर्य चमोली जिला कारागर में बंद है। पुलकित को पौड़ी जिला कारागार से बीती 6 अगस्त 2023 को शिफ्ट कर दिया गया था। चमोली जेल प्रशासन के माध्यम से भेजे अपने प्रार्थना पत्र में पुलकित ने कहा है कि कोटद्वार कोर्ट में निष्पक्ष न्याय मिलने की उसे उम्मीद नहीं है।
इस बाबत आर्य ने प्रार्थना पत्र में कई तथ्यों का जिक्र भी किया। कहा है कि कोर्ट में 302 के कई मामले लंबित हैं, लेकिन मेरे केस में जल्दी-जल्दी तारीख लगा दी जा रही है। पुलिस व प्रशासन की मौजूदगी में मुझ पर जानलेवा हमला किया गया साथ ही अभद्र टिप्पणी की गई।
ऐसा लगता है कि यह मेरे खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। इन सभी हालातों को देखते हुए किसी अन्य सक्षम न्यायलय में अपने केस को ट्रांसफर करने की गुहार लगाई गई। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने बताया कि पुलकित आर्य के प्रार्थना पत्र कोर्ट ने सुनवाई की तिथि अब 26 फरवरी नियत की है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।