अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर बड़ा अपडेट, नैनीताल हाईकोर्ट में जमानत से जुड़ा मामला
हाईकोर्ट नैनीताल ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। अब तक निचली अदालत में हुई गवाहियों और उनके बयानों में इसकी पुष्टि हुई है।
हाईकोर्ट नैनीताल ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह एक संगीन अपराध है।
कोर्ट में दलील दी गई कि अब तक निचली अदालत में हुई गवाहियों और उनके बयानों में इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय इन अभियुक्तों की मौजूदगी घटनास्थल पर थी। आरोपियों ने जबरदस्ती वीआईपी सेवा देने के लिए युवती पर बार-बार दवाब डाला।
फॉरेंसिक जांच में भी आरोपियों की लोकेशन घटनास्थल पर ही पाई गई है। यही नहीं, मारी गई युवती ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया है। सुनवाई पर अंकिता के परिवार की ओर से कहा गया कि सबूत छिपाने के लिए रिजॉर्ट में तोड़फोड़ की गई। रिजॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए गए और डीवीआर से भी छेड़छाड़ की गई।
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