अंकिता भंडारी के हत्यारोपियों का नार्को कराने से इनकार, कोर्ट में इस दिन होगी सुनवाई
अंकिता भंडारी हत्याकांड के पुलकित आर्य सहित तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है। आरोपियों के अधिवक्ता ने कहा कि, एसआईटी ने यह नहीं बताया है कि चार्जशीट क्यों करानी।
अंकिता भंडारी हत्याकांड के पुलकित आर्य सहित तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है। अदालत में आरोपियों के अधिवक्ता ने कहा कि, एसआईटी ने यह नहीं बताया है कि, वह चार्जशीट दाखिल करने के बाद नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों कराना चाहती है। आरोपियों की असहमति के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 3 जनरी, 2023 तय की है।
गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडेय की अदालत में आरोपियों के नार्को टेस्ट पर सुनवाई होनी थी। आरोपी पुलकित और सौरभ ने नार्को टेस्ट के लिए सहमित दे दी थी। अंकित ने दस दिन का समय मांगा था। अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण ने कहा कि, अभियोजन पक्ष ने वीआईपी, पुलकित आर्य के मोबाइल समेत अन्य जानकारी के लिए नार्को और पॉलीग्राफ करवाने की मांग की है, लेकिन प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि किसका नार्को और किसका पॉलीग्राफ कराना है।
सजवाण ने कहा कि, एसआईटी जिस वीआईपी को लेकर नार्को टेस्ट के जरिए पूछताछ करना चाहती है, क्या वह मुकदमे में आरोपी है? साथ ही तीनों आरोपियों ने वीआईपी के बारे में क्या जानकारी छुपाई है। यह भी नहीं बताया गया है। बचाव पक्ष की दलीलों बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि तय कर दी।
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