Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़रुद्रपुरMan Sentenced to Life Imprisonment for 2019 Murder in Kashipur

युवक की हत्या के दोषी को आजीवन कठोर कारावास

रुद्रपुर में एक युवक की हत्या के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना 2 जुलाई 2019 को हुई थी, जब आरोपी ने मृतक को शराब पिलाकर ईंट से...

Newswrap हिन्दुस्तान, रुद्रपुरSat, 23 Nov 2024 07:15 PM
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रुद्रपुर, संवाददाता। वर्ष 2019 में काशीपुर में युवक की हत्या करने के आरोपी को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं पचास हजार रुपये अर्थदंड भी किया है। जिला सहायक अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि दो जुलाई 2019 को मोहल्ला अल्ली खां काशीपुर निवासी नवाब खान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका ममेरा भाई शाहनवाज उर्फ मोना का शव गंगे बाबा रोड स्थित शराब की भट्टी के पास खाली प्लॉट में पड़ा मिला है। मामले में पुलिस ने अज्ञात पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस ने मोहल्ला अल्ली खां निवासी सलमान उर्फ पायदान को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी मृतक की पत्नी पर बुरी नजर रखता था। दो जुलाई को साजिश के तहत उसने शाहनवाज को शराब पिलाई और उसके बाद ईंट से सिर पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी। मुकदमा तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। एडीजीसी लक्ष्मी नारायण पटवा ने अदालत के सामने आठ गवाह पेश किए। शनिवार को सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सलमान को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड किया।

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