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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

17 मार्च 2021 को बाजपुर में बहस के दौरान विक्की ने अपने साथी कर्मी रफीक पर डंडे से हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। सत्र न्यायाधीश ने विक्की को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये का...

Newswrap हिन्दुस्तान, रुद्रपुरWed, 23 Oct 2024 08:07 PM
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17 मार्च 2021 को बाजपुर में बहस के दौरान डंडे से वार कर अपने साथी कर्मी की हत्या करने के आरोपी को सत्र न्यायाधीश सिकन्द कुमार त्यागी ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 20 हजार रुपये अर्थदंड भी किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नंदन सिंह धामी ने बताया कि 18 मार्च 2021 को राणा फार्म बाजपुर निवासी मोनिश पुत्र रफिक ने पुलिस को तहरीर दी कि 17 मार्च को वह अपनी रिस्तेदार के वहां गए थे। जबकि उनके पिता रफीक घर पर अकेले थे। उसी रात राणा फार्म पर ही काम करने वाले विक्की पुत्र शंकर सिंह किसी बात को उनके पिता से बहस करने लगा। इसके बाद विक्की ने उनके पिता के सिर पर डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद उनको बाजपुर के एक अस्पताल में ले जाया गया। यहां से उन्हें हल्द्वानी के अस्पताल में रेफर कर दिया गया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने चिक्की के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद किया। मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई। यहां अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 14 गवाह पेश किए। बुधवार को सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने विक्की को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड किया।

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