Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़रुद्रपुरCourt Convicts Man for Rape of Minor in Nanakmatta Sentenced to 20 Years in Prison

मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास

नानकमत्ता क्षेत्र में 2021 में एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी विपिन राणा को अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। न्यायालय ने...

Newswrap हिन्दुस्तान, रुद्रपुरTue, 8 Oct 2024 07:46 PM
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नानकमत्ता क्षेत्र में वर्ष 2021 में एक मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कारवास की सजा सुनाई है। वहीं 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया है। विशेष लोक अभियोजक उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि नानकमत्ता क्षेत्र के एक बुजुर्ग ने तहरीर दी थी कि उसके घर बेटे के साढू की नौ साल की मासूम होली का त्योहार मनाने आई थी। 28 मार्च 2021 को होली के बाद रात साढ़े दस बजे तक जश्न चलता रहा। आरोप था कि इसी दौरान सुनखरी नानकमत्ता निवासी विपिन राणा मासूम को चुपचाप उठाकर झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं जब बच्ची की खोजबीन की तो लोगों को देख आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मामले में पॉक्सो अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी संगीता आर्या की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक उमेश कुमार गुप्ता ने 13 गवाह पेश किए। अदालत ने मामले में गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त विपिन राणा को मासूम से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का अर्थदंड किया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार पीड़िता को एक लाख रुपये प्रतिकर देने के निर्देश दिए।

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