रुड़की में व्यापारी नेताओं पर 96 लाख की धोखाधड़ी का मुकदमा
आरोप है कि आंध्र प्रदेश में 18 एकड़ जमीन के नाम पर 96.10 की धोखाधड़ी कीमंडल के प्रदेश अध्यक्ष समेत पांच आरोपियों के खिलाफ लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मु
प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष समेत पांच आरोपियों के खिलाफ लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। आरोप है कि आंध्र प्रदेश में 18 एकड़ भूमि दिलाने का झांसा दिया गया था। उप निरीक्षक आनंद मेहरा ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गंगनहर कोतवाली को धरहनिया पोस्ट कोठिलवा देवरिया उत्तर प्रदेश हाल आकाशदीप एनक्लेव निवासी अभय कुमार पांडे ने बताया कि पत्नी कुसुम पांडे ने जनवरी 2018 में कृषि भूमि खरीदने की प्लानिंग की थी। इस बीच पत्नी की मुलाकात पुनीत नंदा पुत्र जितेंद्र नंदा सेक्टर 8 चंडीगढ़ से हुई थी। पुनीत ने पत्नी कुसुम पांडे को बताया था कि वह कृषि भूमि खरीदने बेचने और बागवानी आदि विकसित कराने का काम करता है। वह उन्हें 18 एकड़ भूमि आंध्र प्रदेश के जिला आनंदपुर नया जिला श्री सत्यनारायण तहसील पैनुकोण्डा और उसके आसपास दिला सकता है। वह खुद मैसेज कलर्स बिल्ड ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड का डॉयरेक्टर भी है।
इसके बाद पुनीत नंदा ने अपने साथियों के साथ मिलकर विभिन्न ऑनलाइन ट्रांजेक्शन व अन्य माध्यमों से करीब 96 लाख ₹10 हजार की रकम पत्नी कुसुम पांडे से ली थी। लेकिन मामला बाहरी राज्य का होने पर उन्होंने अपने स्तर से जांच पड़ताल की तो पता चला कि जिस भूमि के बैनामे कराए गए हैं वह पट्टा भूमि है। इसके बाद उन्होंने आरोपियों का विरोध किया तो उन्होंने रकम वापस करने और अन्य भूमि दिलाने से साफ इनकार कर दिया था। इंस्पेक्टर गोविंद कुमार ने बताया कि पुनीत नंदा पुत्र जितेंद्र नंदा निवासी सेक्टर 8 चंडीगढ़, राजेंद्र अग्रवाल, अजय गुप्ता उर्फ गुल्लू, रामगोपाल कंसल और शैलेंद्र कुमार गोयल निवासी रुड़की के खिलाफ धोखाधड़ी, षड्यंत्र रचने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।
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