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समितियों में लेनदेन करने वाले किसान ही डाल पाएंगे वोट

लक्सर, संवाददाता। सहकारी समितियों में मतदान के नए नियम ने आधे से ज्यादा सदस्यों को चुनाव से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

Newswrap हिन्दुस्तान, रुडकीWed, 6 Nov 2024 05:31 PM
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सहकारी समितियों में मतदान के नए नियम ने आधे से ज्यादा सदस्यों को चुनाव से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसमें वही सदस्य वोट डाल सकेंगे, जिन्होंने पिछले तीन साल में कम से कम एक बार अपनी समिति से कुछ लेनदेन किया है। इससे चुनाव के दावेदारों के समीकरण भी गड़बड़ा गए हैं। फिलहाल जिले की 43 सहकारी समितियों में संचालक मंडल के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इनके लक्सर ब्लॉक की आठ और खानपुर की तीन समितियां हैं। इसमें संचालक के लिए 16 और अध्यक्ष के लिए 17 दिसंबर को मतदान होगा। सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष कमरूद्दीन ने बताया कि अभी तक संचालक चुनने के लिए समिति का हर सदस्य मतदान कर सकता था। पर इस बार यह नियम बदल दिया गया है। नए नियम के तहत चुनाव में वही सदस्य वोट डाल सकेंगे, जो अपनी समिति से लेनदेन करते रहे हैं। जिन किसानों ने पिछले तीन साल में एक भी बार समिति में लेनदेन नहीं किया है, वे इस बार अपना वोट नहीं डाल पाएंगे।

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