Hindi NewsUttarakhand NewsRishikesh NewsWhether the meat market will open or not

मीट मार्केट खुलेंगी या नहीं संशय बरकरार

इंदिरानगर-टीएचडीसी संपर्क मार्ग के मीट मार्केट बुधवार से खुलेगा या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। दरअसल, खाद्य सुरक्षा विभाग ने चिकित्सीय प्रशिक्षण के बाद स्लॉटर हाउस में कटे जानवर का मांस ही बेचने का...

Newswrap हिन्दुस्तान, रिषिकेषTue, 18 Feb 2020 05:58 PM
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इंदिरानगर-टीएचडीसी संपर्क मार्ग के मीट मार्केट बुधवार से खुलेगा या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। दरअसल, खाद्य सुरक्षा विभाग ने चिकित्सीय प्रशिक्षण के बाद स्लॉटर हाउस में कटे जानवर का मांस ही बेचने का फरमान जारी किया है। स्लॉटर हाउस देहरादून में है। ऐसे में जब स्लॉटर हाउस ही शहर में नहीं है, तो दुकानों में बेचने के लिए मांस कहां से लाया जाएगा। इस पर संशय बना हुआ है।ऋषिकेश ग्रामसभा की मीट मार्केट अब नगर निगम क्षेत्र में शामिल हो गई। निगम में मांस, अंडा की बिक्री प्रतिबंधित है। ऐसे में पिछले 4 दशकों से मटन का कारोबार कर रहे सैकड़ों लोगों पर बेरोजगार होने की तलवार लटक गई है। निगम प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग के कायदे कानून मीट कारोबार के ठीक उल्टे हैं। नगर निगम लाइसेंस नवीनीकरण को मटन विक्रेता को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है। बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हो सकता। इस स्थिति में लाइसेंस निरस्त माना जाएगा। इससे कारोबार खुद ही बंद हो जाएगा। ऊपर से खाद्य सुरक्षा विभाग के निर्देश हैं कि स्लॉटर हाउस में कटे मांस को ही बेचने की मंजूरी दी जाएगी। ऋषिकेश में स्लॉटर हाउस है ही नहीं। नाम न छापने की शर्त पर एक मटन विक्रेता ने बताया कि सरकार कई दशकों से मीट बेचने का व्यवसाय कर रहे सैकड़ों लोगों को बेरोजगार करने पर तुली है। स्लॉटर हाउस की व्यवस्था के बाद ही ये नियम लागू किया जाए। मीट मार्केट में तीन दिन में स्लॉटर हाउस की व्यवस्था करने का नोटिस जारी किया गया है। व्यवस्था न होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मामले में किसी तरह की मोहलत संभव नहीं है।संजय तिवारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारीनगर निगम का मीट मार्केट में बुधवार को भी छापेमारी अभियान जारी रहेगा। नाली में खून बहाने या अन्य गंदगी फेंकने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस निरस्त होने पर दुकान खोली तो भी कार्रवाई की जाएगी।सचिन रावत, सफाई निरीक्षक, नगर निगम

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