महिला से छेडखानी पर आरोपी को एक साल की सजा
पिथौरागढ़। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज पूनम टोडी ने महिला से छेडखानी के आरोपी को एक साल व पांच हजार जुर्माने की सजाई सुनाई है। एक महिला से छेड़खानी कर

न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज पूनम टोडी ने महिला से छेडखानी के आरोपी को एक साल व पांच हजार जुर्माने की सजाई सुनाई है। एक महिला से छेड़खानी करने के आरोप में उत्तरप्रदेश निवासी कय्यूम अंसारी के बीच न्यायालय में वाद चल रहा था। मामले में एसआई प्रियंका इजराल की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज(जूडी) पूनम टोडी ने अभियुक्त कय्यूम को दोषसिद्ध करते हुए एक वर्ष की सजा व 5 हजार रूपये जुर्माना सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन अतिरिक्त कारावास भोगने पड़ेगा। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता रवि पुनेठा ने की।
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