Hindi NewsUttarakhand NewsNainital NewsUttarakhand High Court Hearing on Lokayukt Appointment Case

लोकायुक्त की नियुक्ति पर स्थिति से अवगत कराने के आदेश

हाईकोर्ट लोकायुक्त नियुक्ति पर स्थिति से अवगत कराने के निर्देश लोकायुक्त नियुक्ति पर स्थिति से अवगत कराने के निर्देश लोकायुक्त नियुक्ति पर स्थिति से अ

Newswrap हिन्दुस्तान, नैनीतालMon, 10 March 2025 06:21 PM
share Share
Follow Us on
लोकायुक्त की नियुक्ति पर स्थिति से अवगत कराने के आदेश

नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने गौलापार निवासी रविशंकर जोशी की ओर से प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्त नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने सर्च कमेटी गठित की है और उसकी पहली बैठक 22 फरवरी को हो चुकी है। सरकार ने लोकायुक्त एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात की है। जोशी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की है, जबकि इसके नाम पर वार्षिक 2 से 3 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन उत्तराखंड में घोटाले बढ़ रहे हैं और हर मामले को उच्च न्यायालय में लाना पड़ता है। खंडपीठ ने अगली सुनवाई में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर स्थिति से अवगत कराने को कहा है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।