'सभी श्रेणी अभ्यर्थियों को पॉलीटेक्निक कॉलेजों की प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में शामिल करें'
नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए जारी विज्ञप्ति की शर्तों को चुनौती देती याचिका पर ग
नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने राज्य के पॉलीटेक्निक कॉलेजों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों में भर्ती के लिए प्रथम श्रेणी के नीचे वाले अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं। पॉलीटेक्निक कॉलेजों में रिक्त पदों को भरने के लिए जारी विज्ञप्ति की शर्तों को अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। गुरुवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की। यानि अब ऐसे अभ्यर्थी भी भर्ती परीक्षा में प्रतिभाग कर पाएंगे जिनकी बीफार्मा में सेकंड डिविजन या अन्य श्रेणी है। मामले के अनुसार पौड़ी निवासी विनोद समेत कई अन्य अभ्यर्थियों की ओर से पॉलीटेक्निक कॉलेजों में भर्ती के लिए इसी साल जुलाई में जारी हुई विज्ञप्ति को चुनौती देकर कहा गया कि राज्य सरकार ने पॉलीटेक्निक में खाली पड़े प्रवक्ताओं के 525 पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की है। शर्त रखी है कि भर्ती परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे, जिनकी बी-फार्मा में प्रथम श्रेणी है। याचिका में कहा गया कि इस शर्त की वजह से वे भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें भर्ती में प्रतिभाग करने की अनुमति दी जाए। बताया गया कि राज्य सरकार ने खाली पदों को भरने के लिए 2015 के बाद अब विज्ञप्ति जारी की है। इससे पहले यह शर्त लागू नहीं थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे कई वर्षों से इसकी तैयारी कर रहे हैं और अब राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन करके बी-फार्मा में प्रथम श्रेणी होना अनिवार्य कर दिया है, जो गलत है। ऐसे में उन्हें परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए।
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