श्रीदेव सुमन विवि के गेट पर लगे ताले को 24 घंटे में खुलवायें
हाईकोर्ट ने एसपी टिहरी को श्रीदेव सुमन विवि के गेट पर लगे ताले को 24 घंटे के अंदर खुलवाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इसके साथ ही विवि प्रशासन को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करने को भी कहा है। इसके साथ ही...
हाईकोर्ट ने एसपी टिहरी को श्रीदेव सुमन विवि के गेट पर लगे ताले को 24 घंटे के अंदर खुलवाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इसके साथ ही विवि प्रशासन को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करने को भी कहा है। इसके साथ ही विवि की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर पर भी नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाने को कहा है। इसके साथ ही याचिका को निस्तारित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की संयुक्त खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।
श्रीदेव सुमन विवि के छात्र आंदोलन पर हैं। इसके तहत विवि मुख्यालय में धरना-प्रदर्शन चल रहा है। गत 16 सितंबर को छात्र नेताओं ने विवि के गेट पर ताला जड़ दिया है। छात्रों के आंदोलन से बने हालात को लेकर विवि प्रशासन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इसके बाद एकलपीठ ने इस मामले पर नोटिस जारी किए थे। आंदोलन तेज होने पर विवि ने इस बीच विशेष अपील दायर की। इसमें कहा गया कि छात्रों के आंदोलन के दौरान गेट पर ताला लगा दिया है। इसके चलते विवि का पूरा कामकाज प्रभावित हो रहा है। मुख्य रूप से इस बीच आवश्यक बीएड काउंसिलिंग नहीं हो सकी है। यही नहीं कई परीक्षा परिणाम भी जारी नहीं हो पा रहे हैं। याचिका में गेट पर लगे ताले को खुलवाने के साथ सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन को दिशा निर्देश जारी करने मांग की गई थी। संयुक्त खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद 24 घंटे के अंदर ताला खुलवाने सहित पुलिस को सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने के आदेश दिए हैं।
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