रुड़की में अवैध फ्लोर मिल को बंद कर क्लोजर रिपोर्ट दें : हाईकोर्ट
नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार के रुड़की तहसील में अवैध फ्लोर मिल बंद करने का आदेश दिया। न्यायाधीशों ने डीएम हरिद्वार को फ्लोर मिल बंद करने और क्लोजर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। शिकायत के अनुसार,...

नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले की रुड़की तहसील के ग्राम इमली खेड़ा में अवैध रूप से चलाई जा रही फ्लोर मिल को बंद करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने हरिद्वार के डीएम को फ्लोरमिल जल्द बंद करने और क्लोजर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने मिल मालिक को नोटिस जारी कर राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जवाब पेश करने को कहा है।
मामले के अनुसार, हरिद्वार निवासी राजपाल सैनी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार के तहसील रुड़की के इमली खेड़ा में उद्योग विभाग और राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अनुमति बगैर फ्लोर मिल चलाई जा रही है। इसकी शिकायत जब याचिकाकर्ता समेत अन्य लोगों ने सीएम पोर्टल पर की तो, पोर्टल से शिकायत राज्य पॉल्यूशन बोर्ड को भेजी गई। इसके बाद उद्योग विभाग ने इसकी जांच की। जांच में जब विभाग ने इसके मालिक से फ्लोर मिल चलाने का लाइसेंस मांगा, तो वह दिखाने में विफल रहा। उल्टा उसने अधिकारियों को धमका कर भगा दिया। इधर, मंगलवार को हुई सुनवाई पर राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह की ओर से बोर्ड का पक्ष रखा गया। कहा कि ग्रामवासियों ने जो शिकायत सीएम पोर्टल पर की थी, उसका संज्ञान लेकर बोर्ड ने फ्लोरमिल की 2024 से लेकर अब तक दो बार जांच की। जांच कमेटी ने निरीक्षण में पाया कि मिल का ध्वनि प्रदूषण मानकों के विरुद्ध है और फ्लोर मिल चलाने की कोई अनुमति नहीं ली है। शिकायत का अनुपालन करते हुए बोर्ड ने मंगलवार सुबह ही इसे बंद करने के आदेश दे दिए हैं। उसकी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। कहा कि फ्लोर मिल नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से चलाई जा रही है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फ्लोर मिल को जल्द बंद कर क्लोजर रिपोर्ट पेश करने का आदेश डीएम हरिद्वार को दिया है।
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