आईएएस अधिकारी बृजेश संत को हाईकोर्ट का नोटिस
हाईकोर्ट :: - कई विभागों का कार्यभार देने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा - उत्तराखंड टैक्सी-मैक्सी महासंघ की ओर से दायर की गई है याचिका न
नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने आईएएस बृजेश कुमार संत को कई विभागों का कार्यभार दिए जाने के मामले में नोटिस जारी किया है। साथ ही राज्य सरकार से चार सप्ताह में मामले में जवाब पेश करने को कहा है। मामले में सुनवाई गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने की। उत्तराखंड टैक्सी-मैक्सी महासंघ की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि आईएएस बृजेश कुमार संत को राज्य सरकार ने छह विभागों का कार्यभार दिया है। इस कारण से उनके कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं और समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार ने उन्हें दो विभाग खनन के और तीन ट्रांसपोर्ट के दिए हैं। उन्हें ट्रांसपोर्ट सचिव, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, चेयरमैन एसटीए और रोडवेज के वित्तीय सलाहकार की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि नियमावली यह कहती है कि एसटीए का चेयरमैन वह व्यक्ति होगा, जिसका उसमें कोई हित न हो। ऐसे में उनकी जगह किसी अन्य अधिकारी को इस विभाग की जिमेदारी दी जाए। ताकि उनके कार्य समय पर हो सकें।
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