हाईकोर्ट ने औली में शादी के मामले में फिर मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने औली में गुप्ता बंधुओं के शादी के मामले में दायर जनहित याचिका में बुधवार को सुनवाई की। अदालत ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इवेंट कंपनी और गुप्ता बंधुओं से शपथ पत्र के साथ पुन: जवाब मांगा है।...

हिन्दुस्तान टीम नैनीतालWed, 10 July 2019 07:36 PM
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हाईकोर्ट ने औली में गुप्ता बंधुओं के शादी के मामले में दायर जनहित याचिका में बुधवार को सुनवाई की। अदालत ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इवेंट कंपनी और गुप्ता बंधुओं से शपथ पत्र के साथ पुन: जवाब मांगा है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्तर से अभी तक जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी भी व्यक्त की है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की संयुक्त खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से औली में शादी के दौरान हुए कूड़े के निस्तारण को लेकर जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि आखिर यहां समारोह में प्लास्टिक का प्रयोग कैसे हुआ। डीएम चमोली के स्तर से प्रस्तुत शादी की रिपोर्ट में आम तौर पर पर्यावरण मानकों के उल्लंघन नहीं होने की बात कही है लेकिन यह माना है कि प्लास्टिक से निर्मित सामान का प्रयोग हुआ है। वहीं लगभग 320 टन कूड़ा होने की जानकारी दी। अदालत ने पूछा कि आखिर इस कूड़े का निस्तारण कहां किया गया। इधर याचिकाकर्ता ने मामले में केंद्रीय संस्थान एफआरआई, जीबी पंत विवि पंतनगर व वाडिया इंस्टीट्यूट तथा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पक्षकार बनाने की भी मांग की है। काशीपुर निवासी रक्षित जोशी की ओर से इस मामले में जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया कि औली में शादी समारोह में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन होने का पूरा खतरा है। औली बुग्याल है। हाईकोर्ट ने पिछले आदेश में समुद्र तल से ढाई हजार मीटर से ऊपर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगा रखी है, जबकि औली 3 हजार मीटर ऊंचाई में है। अदालत को जेसीबी लगाकर भूमि समतल करने की भी जानकारी दी गई। विवाह स्थल में जनरेटर सहित अन्य हीटिंग उपकरणों से पर्यावरण के लिए खतरा हो सकता है। जबकि पहले हाईकोर्ट उच्च हिमालयी क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि पर रोक लगा चुका है। पिछली सुनवाई में संयुक्त खंडपीठ ने सुनवाई के बाद शादी पर रोक से इनकार कर दिया था। वहीं गुप्ता बंधुओं को तीन करोड़ रुपये डीएम चमोली के यहां जमा करने के निर्देश दिये थे। वहीं डीएम चमोली के इस की मानीटरिंग कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था।

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