औली में हुई शादी में पर्यावरण मानकों का उल्लंघन नहीं
औली में गुप्ता बंधुओं की शादी में पर्यावरण मानकों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं हुआ है। इसके साथ ही वन्य जीवों पर भी इसका कोई असर नहीं हुआ है। जिला प्रशासन चमोली की ओर से हाईकोर्ट में इस आशय का जवाब...
औली में गुप्ता बंधुओं की शादी में पर्यावरण मानकों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं हुआ है। इसके साथ ही वन्य जीवों पर भी इसका कोई असर नहीं हुआ है। जिला प्रशासन चमोली की ओर से हाईकोर्ट में इस आशय का जवाब दाखिल किया गया है। हालांकि मामले में अभी सुनवाई लंबित है।
काशीपुर निवासी रक्षित जोशी की ओर से इस मामले में जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया कि औली में शादी समारोह में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन होने का पूरा खतरा है। औली बुग्याल है। हाईकोर्ट ने पिछले आदेश में समुद्र तल से ढाई हजार मीटर से ऊपर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगा रखी है, जबकि औली 3 हजार मीटर ऊंचाई में है। अदालत को जेसीबी लगाकर भूमि समतल किए जाने की भी जानकारी दी गई। विवाह स्थल में जनरेटर सहित अन्य हीटिंग उपकरणों से पर्यावरण के लिए खतरा हो सकता है। अस्थायी हेलीपैड बनाए गए हैं। इधर हाईकोर्ट की संयुक्त खंडपीठ ने सुनवाई के बाद शादी पर रोक से इनकार कर दिया था। वहीं गुप्ता बंधुओं को तीन करोड़ रुपये डीएम चमोली के यहां जमा करने के निर्देश दिये थे। वहीं डीएम चमोली के इस की मानीटरिंग कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। गत 8 जुलाई को इस पर सुनवाई तय थी। लेकिन अपरिहार्य कारण से सुनवाई नहीं हो सकी है। इधर डीएम चमोली स्वाति भदौरिया की ओर से अदालत में मामले में जवाब दाखिल कर दिया गया है। जवाब में पर्यावरण मानकों के किसी प्रकार के उल्लंघन नहीं होने की जानकारी दी है। इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य की रिपोर्ट संलग्न की गई है। पालिका ने गुप्ता बंधुओं को 8 लाख 14 हजार का बिल दिया है। इसमें दो लाख 80 हजार शेष है।
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