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औली में शाही शादी को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तलब की

हाईकोर्ट ने चमोली जिले के औली में हुई शाही शादी के मामले में बुधवार को सुनवाई की। अदालत ने राज्य प्रदूषण बोर्ड से शादी के दौरान पर्यावरण को हुए नुकसान के साथ ही इसको ठीक करने में आने वाले खर्च की...

Newswrap हिन्दुस्तान, नैनीतालWed, 11 Sep 2019 07:22 PM
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हाईकोर्ट ने चमोली जिले के औली में हुई शाही शादी के मामले में बुधवार को सुनवाई की। अदालत ने राज्य प्रदूषण बोर्ड से शादी के दौरान पर्यावरण को हुए नुकसान के साथ ही इसको ठीक करने में आने वाले खर्च की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इसके लिए 2 हफ्ते का समय दिया है।

मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की संयुक्त खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। काशीपुर निवासी अधिवक्ता रक्षित जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट में इस मामले में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा था कि उत्तराखंड के औली बुग्याल में 18 से 22 जून तक अफ्रीका के कारोबारी गुप्ता बंघुओं के बेटों की शादी का आयोजन हुआ। इसमें मेहमानों को लाने ले जाने के लिए करीब बड़ी तादात में हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा अन्य गतिविधियों से क्षेत्र के पर्यावरण को नुकसान का अंदेशा है। बुग्यालों क्षेत्र में रहने वाले जंगली जानवरों के लिए यह आयोजन खतरा पैदा कर सकता है। हाईकोर्ट की खंडपीठ पूर्व में इस प्रकार के उच्च हिमालयी क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे चुकी है लेकिन शादी के दौरान इसकी भी अनदेखी की गई है। इस पर अदालत ने पहले डीएम चमोली से रिपोर्ट मांगी थी। इधर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विस्तृत जवाब दो हफ्ते में पेश करने को कहा है।

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