Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Maintain law and order in religious places Nainital High Court nstruction in Uttarkashi case

धार्मिक स्थलों में बनाएं रखें कानून व्यवस्था, उत्तरकाशी मामले में नैनीताल हाईकोर्ट का निर्देश

  • उत्तरकाशी की अल्पसंख्यक सेवा समिति ने याचिका दायर कर कहा है कि 24 सितंबर से कुछ संगठनों की ओर से भटवाड़ी रोड स्थित धार्मिक स्थल को अवैध बताकर उसे ध्वस्त करने की धमकी दी जा रही है।

Himanshu Kumar Lall हिन्दुस्तान, नैनीताल, हिन्दुस्तानSat, 23 Nov 2024 07:42 AM
share Share

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के डीएम और एसपी को वहां के सभी धार्मिक स्थलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने शुक्रवार को उत्तरकाशी की अल्पसंख्यक सेवा समिति की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद ये निर्देश दिए।

अदालत ने डीजीपी से भी स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। मामले के अनुसार, उत्तरकाशी की अल्पसंख्यक सेवा समिति ने याचिका दायर कर कहा है कि 24 सितंबर से कुछ संगठनों की ओर से भटवाड़ी रोड स्थित धार्मिक स्थल को अवैध बताकर उसे ध्वस्त करने की धमकी दी जा रही है।

इस वजह से वहां दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में राज्य सरकार को इस धार्मिक स्थल की सुरक्षा करने के आदेश दिए जाएं। याचिका में कहा गया है 1969 में जमीन खरीदकर यह धार्मिक स्थल बनाया गया था। वर्ष 1986 में वक्फ कमिश्नर ने इसका निरीक्षण किया और इसे वैध पाया था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि इस तरीके के भड़काऊ बयान देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया था कि यदि किसी जाति, धर्म या समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान का सहारा लिया जाता है तो राज्य सरकार सीधे मुकदमा दर्ज करे। ऐसा न करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस मामले में किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। अधिवक्ता ने कहा है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है।

पुलिस ने दो सौ लोगों पर दर्ज किया था मुकदमा

उत्तरकाशी में रैली के दौरान हुए बवाल के बाद अगले दिन 25 अक्तूबर को पुलिस ने आठ नामजद समेत 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले में जितेंद्र चौहान, सूरज डबराल, सोनू नेगी को गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपियों को 11 नवंबर को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। पुलिस की ओर से संगीन धाराएं हटाने के बाद आरोपियों की जमानत मंजूर हुई थी।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें