चोरी की लकड़ी रखने का आरोपी साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त
एसीजेएम कोर्ट ने चोरी की लकड़ी के मामले में एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। पुलिस ने सोनू कबाड़ी की दुकान से चोरी की लकड़ी बरामद की थी। आरोपी मो. इस्लाम ने स्वीकार किया कि उसने...
चोरी की लकड़ी बरामदगी के मामले में एसीजेएम कोर्ट ने एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। 18 अप्रैल, 2016 को पुलिस को सूचना मिली कि मोहल्ला अल्ली खां में सोनू कबाड़ी की दुकान पर चोरी की लकड़ी रखी हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्लास्टिक के तिरपाल में ढककर रखे गए लकड़ी के गिल्टे बरामद किए। पूछताछ में उसने बताया कि वह भूरा व कश्मीर सिंह के साथ इस लकड़ी को मालधन के जंगल से चोरी कर लाया है। पुलिस ने आरोपी मो. इस्लाम के खिलाफ केस दर्ज कर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अमित चौहान एडवोकेट ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए एसीजेएम सचिन कुमार ने आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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