लाखों के जेवरात और नकदी हड़पने का आरोपी दोषमुक्त
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 72 तोला सोने और 5.40 लाख रुपये की ठगी के आरोपी सर्वेश गुप्ता को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। ठेकेदार तस्लीम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने सर्वेश...
धोखाधड़ी कर 72 तोला सोना और 5.40 लाख रुपये की ठगी करने के आरोपी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। पांच सितंबर, 2013 को मोहल्ला कानूनगोयान निवासी तस्लीम ठेकेदार ने काशीपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार है। जरूरत पड़ने पर उसने पांच मई, 2011 और 24 मई 2011 को कुल 63 अदद सोने के जेवर 5.40 लाख रुपये में आवास विकास सुभाषनगर कालोनी निवासी सर्वेश गुप्ता के पास गिरवी रखे थे। इन जेवरात का कुल वजन 72.25 तोला था। ये सारे जेवर उसकी पत्नी, पुत्रवधू और पुत्रियों के थे। जेवर गिरवी रखते समय उसने 5.40 लाख रुपये का एक चेक भी सर्वेश को दिया था। जेवरात 30 माह की अवधि में छुड़ाने थे। एक अप्रैल,2013 को उसने सर्वेश की दुकान पर जाकर उधार ली गई रकम ब्याज सहित चुकता कर दी, लेकिन जेवरात लौटाने को लेकर वह टालमटोल करता रहा। इसे लेकर पंचायतें भी हुईं, लेकिन वायदा करने के बाद भी उसने जेवरात नहीं लौटाए। पुलिस ने तहरीर पर सर्वेश गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन आदि की धाराओं में केस दर्ज किया। चार्जशीट पेश होने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण ने की। संबंधित पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का परीशीलन कर एसीजेएम सचिन कुमार की अदालत ने आरोपी सर्वेश गुप्ता को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया।
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