Hindi NewsUttarakhand NewsKashipur NewsCourt Acquits Accused in Gold Fraud Case Involving 72 Tola Gold and 5 40 Lakh

लाखों के जेवरात और नकदी हड़पने का आरोपी दोषमुक्त

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 72 तोला सोने और 5.40 लाख रुपये की ठगी के आरोपी सर्वेश गुप्ता को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। ठेकेदार तस्लीम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने सर्वेश...

Newswrap हिन्दुस्तान, काशीपुरWed, 25 Dec 2024 04:45 PM
share Share
Follow Us on

धोखाधड़ी कर 72 तोला सोना और 5.40 लाख रुपये की ठगी करने के आरोपी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। पांच सितंबर, 2013 को मोहल्ला कानूनगोयान निवासी तस्लीम ठेकेदार ने काशीपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार है। जरूरत पड़ने पर उसने पांच मई, 2011 और 24 मई 2011 को कुल 63 अदद सोने के जेवर 5.40 लाख रुपये में आवास विकास सुभाषनगर कालोनी निवासी सर्वेश गुप्ता के पास गिरवी रखे थे। इन जेवरात का कुल वजन 72.25 तोला था। ये सारे जेवर उसकी पत्नी, पुत्रवधू और पुत्रियों के थे। जेवर गिरवी रखते समय उसने 5.40 लाख रुपये का एक चेक भी सर्वेश को दिया था। जेवरात 30 माह की अवधि में छुड़ाने थे। एक अप्रैल,2013 को उसने सर्वेश की दुकान पर जाकर उधार ली गई रकम ब्याज सहित चुकता कर दी, लेकिन जेवरात लौटाने को लेकर वह टालमटोल करता रहा। इसे लेकर पंचायतें भी हुईं, लेकिन वायदा करने के बाद भी उसने जेवरात नहीं लौटाए। पुलिस ने तहरीर पर सर्वेश गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन आदि की धाराओं में केस दर्ज किया। चार्जशीट पेश होने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण ने की। संबंधित पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का परीशीलन कर एसीजेएम सचिन कुमार की अदालत ने आरोपी सर्वेश गुप्ता को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें