बीमा कंपनी को चोरी हुई बाइक की कीमत देनी होगी
जिला उपभोक्ता फोरम ने चोरी हुई मोटरसाइकिल की बीमा पॉलिसी का लाभ नहीं देने पर बीमा कंपनी को लापरवाही बरतने का दोषी करार दिया है। फोरम ने बीमा कंपनी को चोरी हुई मोटरसाइकिल की कीमत 46788 रुपये छह...
जिला उपभोक्ता फोरम ने चोरी हुई मोटरसाइकिल की बीमा पॉलिसी का लाभ नहीं देने पर बीमा कंपनी को लापरवाही बरतने का दोषी करार दिया है। फोरम ने बीमा कंपनी को चोरी हुई मोटरसाइकिल की कीमत 46788 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर और पांच हजार रुपये शिकायत खर्च के अदा करने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता प्रबन्धक,मेसर्स एल्फा पैकेजिंग, प्रेम राईस मिल बहादराबाद, हरिद्वार ने बीमा कंपनी के प्रबन्धक, ब्रांच लखनऊ व स्थानीय आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी रानीपुर मोड़ हरिद्वार के खिलाफ एक शिकायत दायर की थी। शिकायतकर्ता ने एक मोटरसाइकिल खरीदी थी। जो उसने सितम्बर 2016 में प्रीमियम राशि 1685 रुपये जमा कर बीमा कंपनी से बीमित कराई थी। लेकिन घटना वाले दिन मिल कर्मचारी अमित अपने घर लौट रहा था। उसी दौरान रास्ते मे गाड़ी खडी कर लघुशंका के लिए गया था।
लौटने पर मोटरसाइकिल वहां नहीं मिली थी। शिकायतकर्ता ने उसी दौरान पुलिस को चोरी की सूचना दी थी। लेकिन, पुलिस ने मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी। शिकायतकर्ता ने कोर्ट में उपस्थित होकर पुलिस रिपोर्ट स्वीकार कर बीमा कंपनी से बीमा राशि की मांग की। जिसपर बीमा कंपनी सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद भी कोई क्लेम राशि नहीं दी। यही नहीं, बीमा कंपनी ने कोई संतोषजनक कार्यवाही करने व जवाब नहीं देकर डाक से नो क्लेम का पत्र भेजा था। थक हारकर शिकायतकर्ता ने फोरम की शरण ली थी। शिकायत की सुनवाई करने के बाद फोरम अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता सेवा में कमी व लापरवाही बरतने का दोषी पाया है।
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