Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़हल्द्वानीPolice File Case Against Harish Rawat of Pahadi Army for SC-ST Act Violations

पहाड़ी आर्मी के संस्थापक हरीश रावत पर एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा

-भीम आर्मी के पूर्व जिला प्रभारी की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा -जाति सूचक टिप्पणी

Newswrap हिन्दुस्तान, हल्द्वानीSat, 9 Nov 2024 06:02 PM
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हल्द्वानी, कार्यालय संवाददाता। भीम आर्मी के पूर्व जिला प्रभारी नवीन चंद्र आर्य की तहरीर पर पहाड़ी आर्मी के संस्थापक हरीश रावत के खिलाफ पुलिस ने एससी-एसटी अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। भीम आर्मी के पदाधिकारी ने पहाड़ी आर्मी के संस्थापक पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के अलावा गाली गलौज का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

भीम आर्मी के पूर्व जिला प्रभारी ब्यूरा खाम टंगर पोस्ट काठगोदाम निवासी नवीन चंद्र आर्य ने पहाड़ी आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष हरीश रावत के खिलाफ कोतवाली में शुक्रवार को तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि बीते 6 नवंबर की दोपहर वह जजी कोर्ट से बाहर निकल रहे थे। तभी न्यायालय परिसर के बाहर मानपुर पश्चिम प्रेमपुर लोश्ज्ञानी निवासी हरीश सिंह रावत से नवीन का आमना-सामना हो गया। हरीश ने नवीन के साथ जातिसूचक शब्दों को उपयोग करने के साथ ही गाली गलौज की। आरोप है कि उन्होंने किसी तरह वहां से भाग कर अपनी जान बचाई। कोतवाली राजेश कुमार यादव ने बताया कि हरीश रावत के खिलाफ एससी-एसटी अधिनियम व बीएनएस में 351(1), 351(2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया है। इधर, हरीश रावत का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं।

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